चंडीगढ़: गुरुग्राम के एम्बिएंस मॉल को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. हाई कोर्ट ने एम्बिएंस मॉल के बनने को लेकर अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार ने साल 2001 में एम्बिएंस मॉल को बनाने के आदेश दिए थे, जो कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं.
हाई कोर्ट ने अब इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. हाई कोर्ट ने सीबीआई को 6 हफ्ते में जांच शुरू करने को कहा है. तीन महीनों में जांच की अंतिम रिपोर्ट हाई कोर्ट में सील बंद लिफाफे में देने के आदेश दिए हैं.
ये है मामला
कोर्ट में डॉक्टर अमिताभ जैन सहित अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी. दायर याचिका में बताया था कि जिस जमीन पर एम्बिएंस मॉल बना है वो जमीन पहले दिया एशिया सोसाइटी के लिए मंजूर करवाई गई थी. यहां पर यश निर्माण करने की योजना थी, लेकिन तब अचानक इसे हरियाणा सरकार ने परिवर्तित करते हुए यहां पर कमर्शियल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी.
पिछले 5 वर्षों से इस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अब हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राइवेट बिल्डरों और स्टेट अथॉरिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण किया गया है. हाई कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम लोगों के साथ खिलवाड़ है.
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