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हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में हरियाणा की मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस - हाईकोर्ट हरियाणा मुख्य सचिव नोटिस

सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के आंतरिक आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया और 11 अगस्त तक इस पर जवाब मांगा है.

high court on inspector and sub inspector promotion in haryana
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Published : Jul 11, 2020, 3:37 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा की मुख्य सचिव और डीजीपी को 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट की जस्टिस लीजा गेल ने ये आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में बताया था कि हरियाणा पुलिस में तीसरे और चौते केटेगरी में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का प्रमोशन में 20% आंतरिक आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस प्रावधान को लागू नहीं कर रही है.

बता दें इस मामले को लेकल याची ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था. हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट को बताया कि पिछले 5 पदों में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन का प्रावधना शामिल है, जिसे सरकार शामिल नहीं कर रही है.

इस मामले का हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया था. उस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि तीन महीने के अंदर हरियाणा सरकार आंतरिक आरक्षण के अनुसार पदों को भरे. पांच महीने बीत जाने के बावजूद भी हरियाणा सरकार इस मामले में एक भी कदम नहीं उठाया.

ये भी पढ़ें- कबूतरबाजों पर नकेल कसने के लिए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए सुझाव और निर्देश

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट की शरण ली. इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब मुख्य सचिव डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा की मुख्य सचिव और डीजीपी को 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाई कोर्ट की जस्टिस लीजा गेल ने ये आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में बताया था कि हरियाणा पुलिस में तीसरे और चौते केटेगरी में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का प्रमोशन में 20% आंतरिक आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस प्रावधान को लागू नहीं कर रही है.

बता दें इस मामले को लेकल याची ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था. हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट को बताया कि पिछले 5 पदों में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन का प्रावधना शामिल है, जिसे सरकार शामिल नहीं कर रही है.

इस मामले का हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया था. उस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि तीन महीने के अंदर हरियाणा सरकार आंतरिक आरक्षण के अनुसार पदों को भरे. पांच महीने बीत जाने के बावजूद भी हरियाणा सरकार इस मामले में एक भी कदम नहीं उठाया.

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इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट की शरण ली. इस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब मुख्य सचिव डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है.

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