चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं के कमी पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य सचिव को 5 जुलाई को हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि वह बताएं कि पंजाब में हेल्थ सर्विसेज का क्या स्टेटस है और किस लेवल पर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं.
हरियाणा के बालू गांव के लोगों ने लगाई याचिका
बता दें कि हरियाणा के बालू गांव के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके गांव में डिस्पेंसरी का बुरा हाल और डॉक्टरों की नियुक्ति न होने के बात कही थी. बाद में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि यह केवल बालू का ही मामला नहीं है बल्कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
हाई कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब की रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि जमीनी स्तर पर हरियाणा में चिकित्सा सुविधा का ढांचा ठीक नहीं है. काफी संख्या में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और कई डिस्पेंसरी में स्टाफ की भारी कमी है.