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शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई और हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

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Published : Nov 26, 2020, 9:03 PM IST

हरियाणा में अवैध शराब तस्करी की ईडी, सीबीआई या फिर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से जांच करवाए जाने को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई. इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, ईडी, सीबीआई और स्टेट विजिलेंस ब्‍यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट शराब घोटाला
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट शराब घोटाला

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, ईडी, सीबीआई और स्टेट विजिलेंस ब्‍यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन सत्यनारायण एवं जस्टिस अर्चना पूरी की खंडपीठ ने ये नोटिस सबका मंगल हो संस्था द्वारा एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया.

मामले की सुनवाई के दौरान रापड़िया ने बेंच को बताया कि हरियाणा में अवैध शराब तस्करी हो रही है, विधायकों और मंत्री द्वारा इस मामले की जांच की मांग के बाद भी सरकार इस मामले की उचित जांच नहीं करवा रही. हाईकोर्ट को बताया गया कि ये मामला अंतरराज्यीय है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढे़ं- किसानों की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर HC में सुनवाई, सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए मांगा एक दिन का समय

6 अक्टूबर को विधानसभा के सत्र में 10 विधायकों ने इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था. हाईकोर्ट को बताया गया कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए थे, जबकि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो ऐसे किसी भी घोटाले से ही इंकार कर दिया था.

याचिका के अनुसार इस मामले में एसईटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है. जिसके कारण अवैध शराब की तस्‍करी में शामिल असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा है. हाल ही में पानीपत और सोनीपत में अवैध शराब से 30 लोगों की जान भी जा चुकी है. ऐसे में इस मामले की ईडी, सीबीआई या विजिलेंस से जांच करवाई जानी बेहद जरूरी है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, ईडी, सीबीआई और स्टेट विजिलेंस ब्‍यूरो को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन सत्यनारायण एवं जस्टिस अर्चना पूरी की खंडपीठ ने ये नोटिस सबका मंगल हो संस्था द्वारा एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया.

मामले की सुनवाई के दौरान रापड़िया ने बेंच को बताया कि हरियाणा में अवैध शराब तस्करी हो रही है, विधायकों और मंत्री द्वारा इस मामले की जांच की मांग के बाद भी सरकार इस मामले की उचित जांच नहीं करवा रही. हाईकोर्ट को बताया गया कि ये मामला अंतरराज्यीय है और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से इंकार नहीं किया जा सकता है.

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6 अक्टूबर को विधानसभा के सत्र में 10 विधायकों ने इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था. हाईकोर्ट को बताया गया कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए थे, जबकि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो ऐसे किसी भी घोटाले से ही इंकार कर दिया था.

याचिका के अनुसार इस मामले में एसईटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है. जिसके कारण अवैध शराब की तस्‍करी में शामिल असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा है. हाल ही में पानीपत और सोनीपत में अवैध शराब से 30 लोगों की जान भी जा चुकी है. ऐसे में इस मामले की ईडी, सीबीआई या विजिलेंस से जांच करवाई जानी बेहद जरूरी है. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

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