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फिर विवादों में आया HJS पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जारी किया नोटिस

एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक विवाद अब दोबारा सवालों के घेरे में आ गई है. आंसर शीट पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे खारिज करने और नए सिरे से तैयार करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

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Published : Feb 6, 2019, 2:30 AM IST

चंडीगढ़: एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक विवाद अब दोबारा सवालों के घेरे में आ गई है. आंसर शीट पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे खारिज करने और नए सिरे से तैयार करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

कुरुक्षेत्र के रहने वाले स्नेहिल शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए विज्ञापन जारी किया था. याची ने इसके लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा दी. इसके बाद आंसर शीट जारी की गई. जिस पर आपत्तियां मांगी गई. याची ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई. लेकिन याची की आपत्तियों को नजरअंदाज कर फाईनल सूची मुख्य परीक्षा के लिए जारी कर दी गई. याची ने हाईकोर्ट से उसकी आपत्तियों को दर्ज कर नए सिरे से आंसर शीट जारी करने की अपील की और इसके मुख्य परीक्षा के लिए चयनित आवेदकों की सूची को दोबारा तैयार कराए जाने की मांग की.

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इसे भी पढ़ें:- राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर प्रशासन सतर्क, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अब सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.

चंडीगढ़: एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक विवाद अब दोबारा सवालों के घेरे में आ गई है. आंसर शीट पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे खारिज करने और नए सिरे से तैयार करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है.

कुरुक्षेत्र के रहने वाले स्नेहिल शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए विज्ञापन जारी किया था. याची ने इसके लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा दी. इसके बाद आंसर शीट जारी की गई. जिस पर आपत्तियां मांगी गई. याची ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई. लेकिन याची की आपत्तियों को नजरअंदाज कर फाईनल सूची मुख्य परीक्षा के लिए जारी कर दी गई. याची ने हाईकोर्ट से उसकी आपत्तियों को दर्ज कर नए सिरे से आंसर शीट जारी करने की अपील की और इसके मुख्य परीक्षा के लिए चयनित आवेदकों की सूची को दोबारा तैयार कराए जाने की मांग की.

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हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अब सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है.


एचसीएस ज्युडिशियल परीक्षा की उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती 
-हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब 

चंडीगढ़। 
एचसीएस ज्युडिशियल परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद दोबारा आरंभ की गई भर्ती भी सवालों के घेरे में आ गई है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करते हुए इसे खारिज करने और नए सिरे से तैयार करने की अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन सहित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
कुरुक्षेत्र निवासी स्नेहिल शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन ने सिविल जज जूनियर डिवीजन पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। याची ने इसके लिए आवेदन किया और प्रारंभिक परीक्षा दी। इसके बाद उत्तर कुंजी जारी की गई जिसपर आपत्तियां मांगी गई। याची ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई लेकिन याची की आपत्तियों को नजरअंदाज कर फाईनल सूची मुख्य परीक्षा के लिए जारी कर दी गई। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसकी आपत्तियों को दर्ज कर नए सिरे से उत्तर कुंजी जारी की जाए। इसके साथ ही फाईनल उत्तर कुंजी के आधार पर बनाई गई मुख्य परीक्षा के लिए चयनित आवेदकों की सूची को दोबारा तैयार किया जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद अब सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। 

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