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चंडीगढ़: INLD के 4 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका पर अब 13 अगस्त को होगी सुनवाई

इनेलो छोड़ कर अन्य पार्टियों में शामिल इनेलो के चार विधायकों की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई. इस पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

अभय चौटाला, इनेलो नेता (फाइल फोटो)
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Published : Aug 6, 2019, 5:21 PM IST

चंडीगढ़: इनेलो के चार विधायक पृथ्वी सिंह नम्बरदार, राजदीप फोगाट, नैना सिंह चौटाला और अनूप धानक अन्य पार्टियों में शामिल हो गए थे. इस पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी, जो कि पिछले लगभग 5 महीनों से लम्बित थी.

इस याचिका पर सुनवाई के लिए विधानसभा स्पीकर ने 6 अगस्त का समय दिया था. परंतु स्पीकर महोदय की विधानसभा सत्र में व्यस्तता होने के कारण ये सुनवाई 13 अगस्त, 2019 निर्धारित की गई है.

बता दें कि इनेलो के चार विधायकों के अन्य पार्टियों में शामिल होने पर दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में एक याचिका पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने 25 मार्च, 2019 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के समक्ष दायर की थी. बाद में अभय सिंह चौटाला ने भी इसी मुद्दे पर एक अन्य याचिका जुलाई, 2019 में स्पीकर महोदय के समक्ष लगाई थी.

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अभय सिंह चौटाला ने संदीप गोयत एडवोकेट के माध्यम से इस मामले में स्पीकर महोदय के समक्ष पेश होकर यह गुहार लगाई कि इस मामले का, जो कि पिछले लगभग 5 महीनों से लम्बित है, जल्द से जल्द निपटारा किया जाए.

चंडीगढ़: इनेलो के चार विधायक पृथ्वी सिंह नम्बरदार, राजदीप फोगाट, नैना सिंह चौटाला और अनूप धानक अन्य पार्टियों में शामिल हो गए थे. इस पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी, जो कि पिछले लगभग 5 महीनों से लम्बित थी.

इस याचिका पर सुनवाई के लिए विधानसभा स्पीकर ने 6 अगस्त का समय दिया था. परंतु स्पीकर महोदय की विधानसभा सत्र में व्यस्तता होने के कारण ये सुनवाई 13 अगस्त, 2019 निर्धारित की गई है.

बता दें कि इनेलो के चार विधायकों के अन्य पार्टियों में शामिल होने पर दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के बारे में एक याचिका पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने 25 मार्च, 2019 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर के समक्ष दायर की थी. बाद में अभय सिंह चौटाला ने भी इसी मुद्दे पर एक अन्य याचिका जुलाई, 2019 में स्पीकर महोदय के समक्ष लगाई थी.

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अभय सिंह चौटाला ने संदीप गोयत एडवोकेट के माध्यम से इस मामले में स्पीकर महोदय के समक्ष पेश होकर यह गुहार लगाई कि इस मामले का, जो कि पिछले लगभग 5 महीनों से लम्बित है, जल्द से जल्द निपटारा किया जाए.

Intro:दलबदल कानून के तहत विधायकों की सदस्यता रद्द करने बारे

चंडीगढ़, इनेलो के चार विधायकों पिरथी सिंह नम्बरदार, राजदीप फोगाट, नैना सिंह चौटाला व अनूप धानक के जजपा पार्टी में शामिल होने पर दलबदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने बारे एक याचिका पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा 25 मार्च, 2019 को हरियाणा विधान सभा के स्पीकर के समक्ष दायर की गई थी तथा बाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी इसी मुद्दे पर एक अन्य याचिका जुलाई, 2019 में स्पीकर महोदय के समक्ष लगाई थी जिसकी सुनवाई आज (6 अगस्त, 2019) के लिए निर्धारित थी परंतु स्पीकर महोदय की विधानसभा के चालू सत्र में व्यस्तता होने के कारण यह सुनवाई 13 अगस्त, 2019 निर्धारित हो गई है।
Body:चौधरी अभय सिंह चौटाला ने संदीप गोयत एडवोकेट के माध्यम से इस मामले में स्पीकर महोदय के समक्ष पेश होकर यह गुहार लगाई कि इस मामले का, जोकि पिछले लगभग 5 महीनों से लम्बित है, जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने स्पीकर महोदय से यह भी उम्मीद की है कि इस मामले कि अगली तारीख पर सुनवाई करके तुरंत दलबदल कानून की भावना के अनुरूप कार्रवाई हो ताकि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में हरियाणा प्रदेश नया आयाम स्थापित कर सके और विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा लिया जाने वाला निर्णय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके।Conclusion:
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