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हरियाणा सरकार का निर्देश, वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करें HCS अधिकारी, इस तारीख तक देना होगा विवरण - हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल

हरियाणा सरकार ने सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करने के निर्देश जारी किये हैं.

HCS Officer Property Return
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Published : Jun 26, 2023, 3:55 PM IST

Updated : Jun 26, 2023, 4:05 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी एचसीएस अधिकारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का रिटर्न (HCS Officer Property Details) दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24(1) के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होता है. लेकिन पाया गया है कि कुछ एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों ने चल और अचल संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में HCS अधिकारी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद में 17 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप

मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का विवरण अभी तक दाखिल नहीं हुआ है उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें.

पत्र में कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में नकदी, बैंक शेष, जमा, ऋण और अग्रिम, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड आदि में निवेश, आभूषण, वाहन, परिवहन के साधन, कोई भी बिजली व इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे.

इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल संपत्तियां भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल होगी. जो भी अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ संबंधित नियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी एक करोड़ रिश्वत के साथ गिरफ्तार!

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी एचसीएस अधिकारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का रिटर्न (HCS Officer Property Details) दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24(1) के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होता है. लेकिन पाया गया है कि कुछ एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों ने चल और अचल संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

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मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का विवरण अभी तक दाखिल नहीं हुआ है उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें.

पत्र में कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति की वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में नकदी, बैंक शेष, जमा, ऋण और अग्रिम, शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड आदि में निवेश, आभूषण, वाहन, परिवहन के साधन, कोई भी बिजली व इलेक्ट्रॉनिक सामान या घरेलू सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर आदि शामिल होंगे.

इसके अलावा अधिकारी, उसके पति या पत्नी अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां, अर्जित या विरासत में मिली हुई अन्य चल संपत्तियां भी वार्षिक प्रॉपर्टी रिटर्न में शामिल होगी. जो भी अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ संबंधित नियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.

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Last Updated : Jun 26, 2023, 4:05 PM IST
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