चंडीगढ़: हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस कोर्स में दाखिला पाने के लिए 4 मई से होने वाली काउंसलिंग पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.
जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस जसवंत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है. मामले पर 6 मई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है.
डॉक्टर विक्रम पाल अन्य की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था कि हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को महज 13 फ़ीसदी सीटें दी जा रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए 87 में से 50 सीटें रिजर्व रखी गई हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि शारीरिक रूप से विकलांग को दिए जाने वाली पांच फीसद रिजर्वेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को लेकर दिए जा रहे 25 फीसद रिजर्वेशन को इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए.
हाईकोर्ट ने याची की दलीलों पर फिलहाल सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए अगले आदेशों तक दाखिले के लिए की जा रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी है.