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HC ने मेडिकल कॉलेजों में चल रहे दाखिले की काउंसलिंग पर लगाई रोक, ये है वजह - punjab haryana highcourt

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने एक याचिक पर सुनवाई करते हुए ये कदम उठाया है.

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Published : May 2, 2020, 11:12 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस कोर्स में दाखिला पाने के लिए 4 मई से होने वाली काउंसलिंग पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस जसवंत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है. मामले पर 6 मई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है.

HC stopped counseling for admissions in medical colleges in haryana
HC ने मेडिकल कॉलेजों में चल रहे दाखिले की काउंसलिंग पर लगाई रोक

डॉक्टर विक्रम पाल अन्य की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था कि हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को महज 13 फ़ीसदी सीटें दी जा रही हैं.

HC stopped counseling for admissions in medical colleges in haryana
HC ने मेडिकल कॉलेजों में चल रहे दाखिले की काउंसलिंग पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए 87 में से 50 सीटें रिजर्व रखी गई हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि शारीरिक रूप से विकलांग को दिए जाने वाली पांच फीसद रिजर्वेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को लेकर दिए जा रहे 25 फीसद रिजर्वेशन को इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

हाईकोर्ट ने याची की दलीलों पर फिलहाल सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए अगले आदेशों तक दाखिले के लिए की जा रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी है.

चंडीगढ़: हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एमडी एमएस कोर्स में दाखिला पाने के लिए 4 मई से होने वाली काउंसलिंग पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

जस्टिस राकेश कुमार जैन और जस्टिस जसवंत सिंह की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है. मामले पर 6 मई के लिए अगली सुनवाई तय की गई है.

HC stopped counseling for admissions in medical colleges in haryana
HC ने मेडिकल कॉलेजों में चल रहे दाखिले की काउंसलिंग पर लगाई रोक

डॉक्टर विक्रम पाल अन्य की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था कि हरियाणा के अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को महज 13 फ़ीसदी सीटें दी जा रही हैं.

HC stopped counseling for admissions in medical colleges in haryana
HC ने मेडिकल कॉलेजों में चल रहे दाखिले की काउंसलिंग पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए 87 में से 50 सीटें रिजर्व रखी गई हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि शारीरिक रूप से विकलांग को दिए जाने वाली पांच फीसद रिजर्वेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस को लेकर दिए जा रहे 25 फीसद रिजर्वेशन को इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

हाईकोर्ट ने याची की दलीलों पर फिलहाल सहमति जताते हुए हरियाणा सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब तलब करते हुए अगले आदेशों तक दाखिले के लिए की जा रही काउंसलिंग पर रोक लगा दी है.

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