चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा हॉकी के चुनावों को अवैध बताते हुए उन्हें रद्द कर दिया है. साथ ही सोनीपत जिले के रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी की ओर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हॉकी हरियाणा का प्रशासक नियुक्त करने के आदेशों पर भी हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादियों को 5 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है.
हॉकी हरियाणा लगातार भारतीय हॉकी संघ के संपर्क में था
हॉकी हरियाणा की ओर से एडवोकेट रविंद्र मलिक की दाखिल याचिका में बताया गया कि हॉकी हरियाणा की कार्यकारिणी के चुनाव हॉकी इंडिया और ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जारी नियमों के तहत 6 दिसंबर को हुए थे.
इसके बाद हॉकी इंडिया और ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से हॉकी हरियाणा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई संदेश भी मिले. इसके साथ ही याचिका में कहा गया कि चुनावों में पहले हॉकी इंडिया की सभी गाइडलाइंस की पालना हुई थी और चुनावों की सूचना भी हॉकी इंडिया को दी गई थी. 18 अक्टूबर को हॉकी हरियाणा की वार्षिक बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट की हॉकी का योग्य चुनावों को भी स्वीकृति दी गई थी.
हॉकी हरियाणा रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी में है पंजीकृत
याचिका में कहा गया कि बिना किसी शिकायत के जिला सोनीपत में रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटीज ने हॉकी हरियाणा के चुनावों को रद्द करते हुए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि हॉकी हरियाणा राज्य के रजिस्टार फर्म्स सोसायटी के कार्यकाल में पंजीकृत है.
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HC ने लगाई आदेशों पर रोक
वहीं जस्टिस सुधीर मित्तल ने मामले की सुनवाई करते हुए रजिस्टार फर्म सोसायटी सोनीपत की ओर से जारी 29 दिसंबर के आदेशों पर रोक लगाते हुए सभी प्रति वादियों को नोटिस जारी किया है.