चंडीगढ़: जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एसआईटी को नए सिरे से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं.
SIT को देनी होगी नई स्टेटस रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का सहयोग कर रहे वकील अनुपम गुप्ता ने ही एसआईटी से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने का आग्रह किया. जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश दिए.
13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
पिछली सुनवाई पर एसआईटी ने बताया था कि जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में दर्ज 1105 एफआईआर जिनमें आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने के कारण सरकार ने इन्हें अनट्रेस करार दे दिया था, अब उनमें से 600 गंभीर केसों की जाँच के लिए चार जिलों में चार अलग-अलग एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है. हर एसआईटी को फिलहाल 150-150 केसों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.