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जाट आंदोलन: HC ने SIT को दिए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश - हाईकोर्ट

जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर हाईकोर्ट ने एसआईटी को मामले पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी.

HC ने SIT को दिए नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश
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Published : May 14, 2019, 10:12 PM IST

चंडीगढ़: जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एसआईटी को नए सिरे से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं.

SIT को देनी होगी नई स्टेटस रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का सहयोग कर रहे वकील अनुपम गुप्ता ने ही एसआईटी से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने का आग्रह किया. जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश दिए.

13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
पिछली सुनवाई पर एसआईटी ने बताया था कि जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में दर्ज 1105 एफआईआर जिनमें आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने के कारण सरकार ने इन्हें अनट्रेस करार दे दिया था, अब उनमें से 600 गंभीर केसों की जाँच के लिए चार जिलों में चार अलग-अलग एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है. हर एसआईटी को फिलहाल 150-150 केसों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

चंडीगढ़: जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने एसआईटी को नए सिरे से जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं.

SIT को देनी होगी नई स्टेटस रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का सहयोग कर रहे वकील अनुपम गुप्ता ने ही एसआईटी से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने का आग्रह किया. जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश दिए.

13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
पिछली सुनवाई पर एसआईटी ने बताया था कि जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में दर्ज 1105 एफआईआर जिनमें आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने के कारण सरकार ने इन्हें अनट्रेस करार दे दिया था, अब उनमें से 600 गंभीर केसों की जाँच के लिए चार जिलों में चार अलग-अलग एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है. हर एसआईटी को फिलहाल 150-150 केसों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Intro:जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन सभी मामलों की जाँच कर रही एस.आई.टी. को नए सिरे से जाँच की फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित Body:
जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में हाई कोर्ट ने मंगलवार को इन सभी मामलों की जाँच कर रही एस.आई.टी. को नए सिरे से जाँच की फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश देते हुए सुनवाई 13 अगस्त तक स्थगित कर दी है
मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही इस मामले में हाई कोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने ही एस.आई.टी. से फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने का आग्रह किया जिस पर हाई कोर्ट ने उनकी मांग पर फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दायर किये जाने के आदेश दे दिए हैं पिछली सुनवाई पर एस.आई.टी. बता चुकी है कि जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा के मामलों में दर्ज 1105 वह एफ.आई.आर. जिनमे आरोपियों की पहचान नहीं हो पाने के कारण सरकार ने इन्हे अनट्रेस करार दे दिया था, अब उनमे से 600 गंभीर केसों की जाँच के लिए चार जिलों में चार अलग-अलग एस.आई.टी. का गठन कर जाँच शुरू कर दी गई है। प्रत्येक एस.आई.टी. को फिलहाल 150-150 केसों की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हाई कोर्ट को बताया गया था कि अनट्रेस 1105 केसों की जाँच के लिए चार जिलों हिसार, हंसी, भिवानी और सिरसा में एस.पी. स्तर के अधिकारीयों की निगरानी में चार अलग-अलग एस.आई.टी. का गठन किया गया है। सबसे पहले इन 1105 केसों में से 600 केसों की पहचान कर प्रत्येक एस.आई.टी. को 150 -150 केस जाँच के लिए सौंपे गए हैं। इन एस.आई.टी. में 37 पुलिस अधिकारीयों को शामिल किया गया है साथ ही हिसार, हंसी, भिवानी और सिरसा के साइबर सेल को इन एस.आई.टी. को पर्याप्त तकनिकी सहायता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं, बाकि के बचे केस 100 -100 के बेच में सिस्टेमेटिक तरीके से उठाये जायेंगे।
Conclusion:
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