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कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए 1 महीने में पॉलिसी बनाए हरियाणा सरकार: HC

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक महीने में नीति बना कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
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Published : May 30, 2019, 10:39 PM IST

चंडीगढ़ः कच्चे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वो दो दशक से हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं. उनके साथ के कर्मियों को पक्का कर दिया गया है लेकिन याचिकाकर्ताओं को पक्का नहीं किया गया.

मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए थे. इसके बाद हरियाणा सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी. हरियाणा सरकार ने कहा था कि याकिचाकर्ताओं को राहत देने के स्थान पर सिंगल बेंच ने आदेश जारी कर दिए जिससे बहुत बड़ी संख्या में कर्मियों को पक्का करना पड़ेगा.

हाईकोर्ट ने नई नीति बनाने के दिए आदेश
याचिका पर हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस दौरान जब कच्चे कर्मियों का पक्ष हाईकोर्ट ने सुना तो उसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नीति बनाने के आदेश दिया. इस नीति के तहत ये तय किया जाएगा कि किन मानकों को पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.

हर कच्चा कर्मचारी नहीं होगा नीति के तहत पक्का
सिंगल बेंच के फैसले से हरियाणा सरकार को सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि इसके तहत सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन व अन्य सरकारी विभाग के कच्चे कर्मियों को पक्का करना था. सरकार ने कहा कि इस प्रकार तो हजारों की संख्या में कर्मियों को पक्का करना पड़ेगा. जिसके लिए राज्य का खजाना तैयार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि जो लोग उमा देवी मामले में कवर होते हैं. उन्हें रेगुलर करने के लिए नीति तैयार की जाए और इसी के अनुरूप ही कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए.

चंडीगढ़ः कच्चे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वो दो दशक से हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं. उनके साथ के कर्मियों को पक्का कर दिया गया है लेकिन याचिकाकर्ताओं को पक्का नहीं किया गया.

मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए थे. इसके बाद हरियाणा सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी. हरियाणा सरकार ने कहा था कि याकिचाकर्ताओं को राहत देने के स्थान पर सिंगल बेंच ने आदेश जारी कर दिए जिससे बहुत बड़ी संख्या में कर्मियों को पक्का करना पड़ेगा.

हाईकोर्ट ने नई नीति बनाने के दिए आदेश
याचिका पर हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस दौरान जब कच्चे कर्मियों का पक्ष हाईकोर्ट ने सुना तो उसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नीति बनाने के आदेश दिया. इस नीति के तहत ये तय किया जाएगा कि किन मानकों को पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा.

हर कच्चा कर्मचारी नहीं होगा नीति के तहत पक्का
सिंगल बेंच के फैसले से हरियाणा सरकार को सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि इसके तहत सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन व अन्य सरकारी विभाग के कच्चे कर्मियों को पक्का करना था. सरकार ने कहा कि इस प्रकार तो हजारों की संख्या में कर्मियों को पक्का करना पड़ेगा. जिसके लिए राज्य का खजाना तैयार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि जो लोग उमा देवी मामले में कवर होते हैं. उन्हें रेगुलर करने के लिए नीति तैयार की जाए और इसी के अनुरूप ही कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए.

Intro:कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक माह में पॉलिसी बनाए हरियाणा सरकार: हाईकोर्ट

-लंबे समय से राज्य सरकार की सेवा करने वालों के साथ क्यों हुआ भेद-भाव: हाईकोर्ट

-हाईकोर्ट की फटकार पर सरकार ने दी अंडरटेकिंग, एक माह में नीति बना सौंप देंगे हाईकोर्ट में Body:
दो-दो दशकों से राज्य की सेवा में लगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक माह में नीति बना हाईकोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।

कच्चे कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि वे करीब दो दशक से हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। उनके साथ के कर्मियों को पक्का कर दिया गया लेकिन याचिकाकर्ताओं को पक्का नहीं किया गया। हाईकोर्ट की ङ्क्षसगल बेंच ने सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के आदेश जारी कर दिए थे। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष याचिका दाखिल की थी। हरियाणा सरकार ने कहा था कि याकिचाकर्ताओं को राहत देने के स्थान पर सिंगल बेंच ने ब्लैंकेट आदेश जारी कर दिए जिससे बहुत बड़ी संख्या में कर्मिरूों को पक्का करना पड़ेगा। यह सरकार के लिए परेशानी पैदा करने वाला विषय है। याचिका पर हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस दौरान जब कच्चे कर्मियों का पक्ष हाईकोर्ट ने सुना तो उसके बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नीति बनाने के आदेश दिए हैं। इस नीति के तहत यह तय किया जाएगा कि किन मानकों को पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा।





Conclusion:हर कच्चा कर्मचारी नहीं होगा नीति के तहत रेगुलर

सिंगल बेंच के फैसले से हरियाणा सरकार को सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि इसके तहत सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन व अन्य सरकारी विभाग के कच्चे कर्मियों को पक्का करना था। सरकार ने कहा कि इस प्रकार तो हजारों की संख्या में कर्मियों को पक्का करना पड़ेगा और उन्हें अन्य लाभ जारी करने पड़ेंगे जिसके लिए राज्य का खजाना तैयार नहीं है। हाईकोर्ट ने इसपर कहा कि जो लोग उमा देवी मामले में कवर होते हैं उन्हें रेगुलर करने के लिए नीति तैयार की जाए और इसी के अनुरूप ही कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए।
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