चंडीगढ़: हरियाणवी फाइनल सत्र के छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करने के मामले को लेकर गुरुवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया और कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. जिसमें हरियाणवी छात्रों को भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है.
दरअसल, हरयाणवी छात्रों को नॉन हरियाणवी छात्रों की तरह प्रमोट करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मांग की गई थी और इसके लिए हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी. इसी याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.
मामले का हुआ निपटारा
हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसमें हरियाणवी छात्रों को भी प्रमोट करने का फैसला लिया गया है. हरियाणा सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया.
बता दें, हरियाणा में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाओं के ही नॉन हरियाणवी छात्रों की तर्ज पर प्रमोट करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने हाई कोर्ट का रुख किया था. इसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के आदेश थे. जहां हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया.
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