चंडीगढ़: हरियाणा में 1 फरवरी से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक खोल दिए जाएंगे. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेशों के तहत सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे. इस दौरान दोपहर का भोजन मिड-डे मिल के तहत नहीं मिलेगा.
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेशों में स्कूलों को खोलने के साथ-साथ ये भी कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्कूलों में आने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होगी. स्वास्थ्य जांच के बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेकर ही स्कूल में आना होगा.
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डॉक्टरों की तरफ से पत्र दिया जाएगा की विद्यार्थियों को कोरोना लक्षण नहीं है. इसी पत्र के साथ स्कूल में आना होगा. ऐसे विद्यार्थी जिन्हें जुकाम, खांसी या बुखार है वो पूरी तरह स्वास्थ होने के बाद ही स्कूल में आएंगे.
माता-पिता की लिखित अनुमति आवश्यक
विद्यालय में आने के लिए विद्यार्थियों के माता-पिता की लिखित अनुमति भी आवश्यक रहेगी. वहीं जो विद्यार्थी अपने घर से ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा जारी रहेगी.
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शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसके तहत अगर किसी स्कूल में 1 से अधिक विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो 10 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने की जो प्रक्रिया तय है उसे अपनाना होगा.