चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक महत्पूर्ण निर्णय लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (haryana online transfer policy) को 'आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2' के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू करने का निर्णय लिया है. एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है.
उन्होंने बताया कि कुछ विभागों, निगमों व बोर्डों में 'आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2' के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ही कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या में 'आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2' के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी उक्त ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होगी. सरकार ने उक्त नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
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बता दें कि, हरियाणा सरकार ने पिछले महीने ही उन सभी सरकारी महकमों में कर्मचारियों के ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी जहां कम से कम 80 कर्मचारी थे. इससे पहले कम से कम 300 कर्मचारियों तक वाले विभागों में यह पॉलिसी लागू की गई थी. वहीं अब इस पॉलिसी को 'आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2' के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू करने का निर्णय लिया है.