चंडीगढ़: हरियाणा परिवहन विभाग ने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (Online License in Haryana) और वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल शुरू कर दी है. इस कड़ी में अब तक 47 हजार 802 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से 45 हजार 679 आवेदकों को अप्रूव किया जा चुका है. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने इस सम्बंध में जानकारी दी.
नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 1 नवम्बर, 2022 से हरियाणा में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की सुविधा आरंभ की गई थी. इससे जनता को फेसलेस सुविधा उपलब्ध हुई. उन्होंने बताया कि 22 विभिन्न तरह की सेवाओं को इससे जोड़ा गया है. अब कोई भी नागरिक विस्तृत जानकारी के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice और https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice पोर्टल पर जाकर देख सकता है.
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विर्क ने बताया कि विभाग की योजना भविष्य में 22 फेसलेस सेवाओं को बढ़ाकर 35 तक करने की है. इन 22 फेसलेस सेवाओं में वाहन रजिस्ट्रेशन की सेवाएं भी शामिल हैं. उनमें गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौता का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखने और परिवहन सेवाओं के रिकॉर्ड में मोबाइल नम्बर अपडेट करना प्रमुख रूप से शामिल है.
इसी प्रकार, लाइसेंस से सम्बंधित सेवाओं में लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस के सार का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने हेतु पृष्ठांकन तथा लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का सर्मपण शामिल हैं.
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