चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन (Haryana Lockdown Extension) बढ़ा दिया है. लॉकडाउन के पिछले आदेश में दी गई छूट (Haryana Lockdown New Guidelines) आगे भी जारी रहेंगी. इसके अलावा इस बार और भी कई चीजों में रियायतें दी गई हैं.
बता दें कि लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही सभी दुकानें पहले की ही तरफ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी. इसके अलावा मॉल भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इसके अलावा 50 फीसदी लोगों के साथ रेस्टोरेंट और बार खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगा. इस दौरान लॉकडाउन और कोरोना से बचाव की सारी गाइंडलाइंस माननी होंगी.
हरियाणा सरकार ने शादियों में बारात निकालने पर लगी पाबंदी भी हटा दी है. अब बारात लाने और ले जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी है. साथ ही किसी भी विवाह समारोह और अंतिम संस्कार क्रिया में अब 100 तक लोग हाजिर हो सकेंगे. पहले ये अनुमति सिर्फ 50 लोगों तक थी. खुले में कार्यक्रम में अब 100 के बजाय 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे.
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इसके अलावा सरकार ने हरियाणा में स्विमिंग पूल और स्पा भी खोलने के आदेश दे दिए हैं. सभी स्पा सेंटर सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे, जबकि सिनेमाघर 50 फीसदी उपस्थिति के साथ शुरू हो सकेंगे. स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोलने की अनुमति दी गई है.
राज्य सरकार कॉलेज-स्कूल पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है. अब राज्य की सभी आईटीआई भी खोली जा सकेंगी. हरियाणा के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने ये आदेश जारी किए हैं. साथ ही कहा है कि लॉकडाउन में जितनी भी रियायतें दी जा रही हैं, उनमें कोविड से बचाव के नियमों की पालना करना जरूरी है.
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