चंडीगढ़: गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अवैध खनन को समाप्त करने के लिए जल्द ही हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो) में एक ड्रोन यूनिट गठित की जाएगी. ताकि अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर ड्रोन मैपिंग की जा सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यमुनानगर, नारनौल, भिवानी और नूंह जैसे क्षेत्रों में ड्रोन मैपिंग अति आवश्यक है और यह कवायद प्रत्येक माह होनी चाहिए.
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शुक्रवार को अनिल विज ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. मंत्री ने ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में वैध ठेकेदारों की अनुमति प्राप्त वाहनों (परमिट वाहन) को ही आने की अनुमति दी जानी चाहिए. बिना अनुमति वाले वाहनों को खनन क्षेत्र में आने नहीं दिया जाना चाहिए.
इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ब्यूरो की एक वेबसाइट और ऐप भी तैयार की जाए. तथा उसमें विभिन्न मॉड्यूल डाले जाएं. ताकि खनन, अतिक्रमण, चालान, शराब की निगरानी इत्यादि की जानकारी उपलब्ध हो जाए. गृह मंत्री ने निर्देश दिए है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गाड़ियों के नंबर डिटेक्शन वाले कैमरे डिस्टलरी के प्रवेश और निकास द्वार पर लगाए जाएं. इसके अलावा, डिस्टलरी से निकलने वाली गाड़ियां भी जीपीएस इनेबल्ड होनी चाहिए. ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सके.
बैठक के दौरान विज ने कहा कि विभिन्न संबंधित विभागों में कार्यरत जिन कर्मियों की नियुक्ति ब्यूरो में हुई हैं, उन्हें ब्यूरों में ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए एक समय सीमा दी जाए. ताकि ब्यूरो का संचालन ठीक प्रकार से किया जा सके. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में ब्यूरो की कार्यवाहियां सुनिश्चित होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ब्यूरो द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उन्हें प्रत्येक माह एक रिपोर्ट के रूप उपलब्ध भी करवाई जाए.
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बैठक में गृह मंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने अवैध खनन, सरकारी स्थलों पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, चालान और अवैध शराब व्यापार के मामलों की निगरानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए ब्यूरो की स्थापना की है. ब्यूरो के 8 पुलिस स्टेशन अंबाला, करनाल, रोहतक, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और जींद में हैं. विभिन्न अधिनियमों के तहत ब्यूरो कार्य करेगा. मंत्री को अवगत कराया गया कि ब्यूरो हरियाणा पावर यूटिलिटीज, खनन विभाग, परिवहन विभाग और आबकारी विभाग इत्यादि के तहत आने वाले अधिनियमों के अंतर्गत की गई. उल्लंघनों को रोकने के लिए कार्य करेगा.
बैठक में बताया गया कि ब्यूरो द्वारा अब तक अवैध खनन को रोकने के लिए 253 साइट का निरीक्षण किया गया और 43 वाहनों को जब्त किया गया. इसी प्रकार, परिवहन विभाग के तहत 758 वाहनों को चेक किया गया और 232 वाहनों को जब्त किया गया. तथा 1,51,52,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं, बिजली विभाग के तहत ब्यूरो ने 36517 एफआईआर, सिंचाई विभाग के अंतर्गत ब्यूरो ने 494 एफआईआर, नगर एवं योजना विभाग के तहत 50 एफआईआर और आबकारी विभाग के तहत 35 साइट का निरीक्षण तथा 2 एफआईआर दर्ज की गई.
बैठक में पुलिस महानिदेशक पी.के. अग्रवाल, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की एडीजीपी सुश्री ममता सिंह, गृह विभाग के सचिव महावीर कौशिक, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक करण गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. (प्रेस नोट)
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