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हरियाणा के राशन डिपो में महिलाओं को दिया गया 33 फीसदी आरक्षण, आवेदन पोर्टल की शुरुआत

हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर सरकार ने एक और चुनावी वादा पूरा किया है. राज्य सरकार ने राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को लागू कर दिया है. सूबे में राशन डिपो में नौकरी पाने के लिए आवेदन की शुरुआत भी का जा चुकी है.

reservation to women in ration depot
हरियाणा राशन डिपो में महिलाओं को आरक्षण
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Published : Jul 29, 2023, 5:44 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं साथ ही लोकसभा चुनाव भी अगले साल ही होने हैं. जिसके लिए बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार अभी से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है. चुनाव से पहले सरकार ने एक और चुनावी वादे पर मुहर लगा दी है. राज्य सरकार ने महिलाओं को राशन डिपो में आरक्षण देने का वादा किया था जिसे आज मुहर भी लगा दी है. मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा करते हुए राज्य की महिलाओं को राशन डिपो में 33 फीसदी आरक्षण को लागू कर दिया है.

ये भी पढ़ें: आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए हर औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा फायर स्टेशन, दुष्यंत चौटाला ने दिए निर्देश

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को फेयर प्राइस शॉप पोर्टल की शुरुआत की. अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 3224 नए राशन डिपो के लाइसेंस दिए जाएंगे. इन लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कि 7 अगस्त तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं. पोर्टल की शुरुआत करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज से ही राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में प्रावधान किया गया है. फिलहाल 3224 डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं. इसमें से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और इस विषय को लेकर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पर यह एक बड़ा कदम है.

  • मुझे ख़ुशी है कि हमारी एक और घोषणा अब पूरी होने जा रही है। महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण के पोर्टल की विधिवत शुरुआत आज कर दी। हरियाणा में जितने भी राशन डिपो हैं उनमें से 33% डिपो अब महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। pic.twitter.com/u0pRyVNPnv

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) July 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नए राशन डिपो का आवंटन 1 अगस्त 2022 को लागू पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत किया जाएगा. इसके अंतर्गत 300 लाभार्थी राशन कार्ड पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान यानी राशन डिपो का संचालन किया जाना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया है. जिसके तहत हर दूसरे डिपो के बाद तीसरा डिपो महिलाओं को अलॉट किया जाएगा. राशन डिपो के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहली बार की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Get Rahul Married : हरियाणा की महिला किसान ने जब राहुल की शादी के बारे में पूछा, सोनिया बोलीं- 'लड़की ढूंढो ना'

डिप्टी सीएम ने बताया कि 7 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद अगस्त में ही जिला स्तर पर छंटनी और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 1 सितंबर 2023 को नए डिपो धारकों की सूची जारी कर दी जाएगी. राशन डिपो की अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा.

राशन डिपो अलॉट के नियमों के अनुसार आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए. जिसकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और आवेदक को कम्प्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए. राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है.

ये भी पढ़ें: Haryana Flood Update: दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ की बैठक, टूटी सड़कों और नदियों के किनारों को मजबूत करवाने के निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं साथ ही लोकसभा चुनाव भी अगले साल ही होने हैं. जिसके लिए बीजेपी-जेजेपी गठबंधन की सरकार अभी से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है. चुनाव से पहले सरकार ने एक और चुनावी वादे पर मुहर लगा दी है. राज्य सरकार ने महिलाओं को राशन डिपो में आरक्षण देने का वादा किया था जिसे आज मुहर भी लगा दी है. मंत्रिमंडल की बैठक में घोषणा करते हुए राज्य की महिलाओं को राशन डिपो में 33 फीसदी आरक्षण को लागू कर दिया है.

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हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को फेयर प्राइस शॉप पोर्टल की शुरुआत की. अब इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 3224 नए राशन डिपो के लाइसेंस दिए जाएंगे. इन लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जो कि 7 अगस्त तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं. पोर्टल की शुरुआत करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज से ही राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले से चल रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंस आवंटन में प्रावधान किया गया है. फिलहाल 3224 डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गये हैं. इसमें से 2382 राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे. डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और इस विषय को लेकर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता पर यह एक बड़ा कदम है.

  • मुझे ख़ुशी है कि हमारी एक और घोषणा अब पूरी होने जा रही है। महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण के पोर्टल की विधिवत शुरुआत आज कर दी। हरियाणा में जितने भी राशन डिपो हैं उनमें से 33% डिपो अब महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। pic.twitter.com/u0pRyVNPnv

    — Dushyant Chautala (@Dchautala) July 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि नए राशन डिपो का आवंटन 1 अगस्त 2022 को लागू पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत किया जाएगा. इसके अंतर्गत 300 लाभार्थी राशन कार्ड पर उचित मूल्य की एक सरकारी दुकान यानी राशन डिपो का संचालन किया जाना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया गया है. जिसके तहत हर दूसरे डिपो के बाद तीसरा डिपो महिलाओं को अलॉट किया जाएगा. राशन डिपो के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहली बार की जा रही है.

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डिप्टी सीएम ने बताया कि 7 अगस्त तक अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किए जाने के बाद अगस्त में ही जिला स्तर पर छंटनी और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 1 सितंबर 2023 को नए डिपो धारकों की सूची जारी कर दी जाएगी. राशन डिपो की अलॉटमेंट की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा.

राशन डिपो अलॉट के नियमों के अनुसार आवेदनकर्ता संबंधित वार्ड या गांव का निवासी होना चाहिए. जिसकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच हो. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है और आवेदक को कम्प्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए. राशन डिपो अलॉटमेंट में तेजाब हमले से पीड़ित महिलाओं और विधवाओं को वरीयता देने का भी प्रावधान किया गया है.

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