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अब जल्द ही मिल जाएंगे प्राइवेट स्कूलों को मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र

हरियाणा के निजी स्कूलों को मान्यता और अनुमति देने के लिए मनोहर लाल सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने निजी स्कूलों की सभी बकाया फाइलों को 20 दिन के अंदर निपटाने के लिए कहा है.

haryana government asks deos to clear pending files of private schools
अब हरियाणा में ऑनलाइन मिलेगी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता
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Published : Oct 9, 2020, 8:07 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की सभी बकाया फाइलों को 20 दिन के अंदर निपटाया जाए.

हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने संबंधी सभी मामलों को सिर्फ ऑनलाइन मोड से स्वीकार किया जाए. व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़िए: सोहना में TC देने के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की लूट! मांग रहे मनमानी फीस

प्रवक्ता ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ही ऑफिस या फिर ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों या मालिकों को ना तो इंग्लिश वाले में और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में स्टैंड किया जाएगा. प्रवक्ता के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और प्रमाण पत्र संबंधी जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करने और बकाया सभी मामलों का निपटान के निर्देश दिए गए हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट स्कूलों की सभी बकाया फाइलों को 20 दिन के अंदर निपटाया जाए.

हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने संबंधी सभी मामलों को सिर्फ ऑनलाइन मोड से स्वीकार किया जाए. व्यक्तिगत फाइलों पर विचार नहीं किया जाएगा.

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प्रवक्ता ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित स्कूल का निरीक्षण करके सभी दस्तावेजों को स्कूल शिक्षा निदेशालय में ही ऑफिस या फिर ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं. प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों या मालिकों को ना तो इंग्लिश वाले में और ना ही जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में स्टैंड किया जाएगा. प्रवक्ता के अनुसार सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राज्य के प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अनुमति और प्रमाण पत्र संबंधी जारी दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करने और बकाया सभी मामलों का निपटान के निर्देश दिए गए हैं.

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