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हरियाणा में पेपर लीक और नकल रोकने वाला बिल पास, सजा के साथ इतने जुर्माने का प्रावधान - हरियाणा पेपर लीक कानून

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र (Haryana Mansoon Session) के तीसरे दिन हरियाणा सरकार ने नौकरियों की परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक (Haryana bill on Paper Leak) पास कर दिया है.

Haryana Public Examination Bill
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Published : Aug 24, 2021, 5:17 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र (Haryana Mansoon Session) के तीसरे दिन नौकरियों की परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक (Haryana bill on Paper Leak) पास कर दिया है. हाल ही में सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला था. इसी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई है.

इस कानून के तहत दोषी या दोषियों को अधिकतम 10-10 साल की सजा होगी. साथ ही 10-10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कई और विधेयक भी पास किए हैं. जिनमें भूमि अधिग्रहण संशोधन से जुड़ा विधेयक, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, हरियाणा माल और सेवा पर संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2021, और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021 शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- जो युवा लीक हुआ पेपर खरीदते हैं वे जिम्मेदार नहीं, कमी सरकार में है- बलराज कुंडू

गौरतलब है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (Haryana Staff Selection Commission) की तरफ से सिपाही पद (Constable Paper Leak) के लिए परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हरियाणा की राजनीति में बवाल मच गया था. इस मामले को लेकर हरियाणा मानसून सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ. इसी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई.

क्या है पेपर लीक केस?: हरियाणा में सिपाही पद के लिए ये परीक्षा दो दिन करवाई जानी थी, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक होनी की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई. जिसके बाद कई छात्रों ने कहा कि अब वो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे. हालांकि बाद में इसके तार कई पुलिसकर्मियों से भी जुड़े होने के सबूत मिले. बाद में जम्मू से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये पेपर जम्मू की प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया था.

ये भी पढ़ें- हरियाणा पेपर लीक: तो जम्मू की प्रिंटिंग प्रेस से इस तरह किया गया था पेपर लीक

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र (Haryana Mansoon Session) के तीसरे दिन नौकरियों की परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक (Haryana bill on Paper Leak) पास कर दिया है. हाल ही में सिपाही परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला था. इसी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई है.

इस कानून के तहत दोषी या दोषियों को अधिकतम 10-10 साल की सजा होगी. साथ ही 10-10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने मंगलवार को कई और विधेयक भी पास किए हैं. जिनमें भूमि अधिग्रहण संशोधन से जुड़ा विधेयक, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, हरियाणा माल और सेवा पर संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2021, और पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2021 शामिल हैं.

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गौरतलब है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (Haryana Staff Selection Commission) की तरफ से सिपाही पद (Constable Paper Leak) के लिए परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हरियाणा की राजनीति में बवाल मच गया था. इस मामले को लेकर हरियाणा मानसून सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ. इसी के बाद सरकार ये कानून लेकर आई.

क्या है पेपर लीक केस?: हरियाणा में सिपाही पद के लिए ये परीक्षा दो दिन करवाई जानी थी, लेकिन परीक्षा के दौरान पेपर लीक होनी की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई. जिसके बाद कई छात्रों ने कहा कि अब वो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे. हालांकि बाद में इसके तार कई पुलिसकर्मियों से भी जुड़े होने के सबूत मिले. बाद में जम्मू से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये पेपर जम्मू की प्रिंटिंग प्रेस से लीक किया गया था.

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