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हरियाणा में बदला 31 साल पुराना नियम, RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी

हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (haryana govt election order) के लिए आदेश जारी करते हुए जहां एक ओर कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ाव नहीं रख सकता. वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी को आरएसएस (RSS) के कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत दी है.

haryana govt election order
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Published : Oct 11, 2021, 9:38 PM IST

Updated : Oct 12, 2021, 2:55 PM IST

चंडीगढ़: ऐलनाबाद उपचुनाव (Ellenabad by poll) को लेकर हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर चेतावनी जारी की है. जिसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ाव नहीं रख सकता और उनकी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता. इतना ही नहीं कर्मचारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से रोकेंगे.

अगर कोई कर्मचारी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक संगठन की किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है. बता दें कि, 30 अक्टूबर को सिरसा की ऐलनाबाद सीट पर उपचुनाव होना है. जिसको लेकर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि चुनाव के दौरान इस तरह के निर्देश अक्सर जारी किए जाते हैं.

haryana government employee election participation
हरियाणा सरकार का आदेश

ये भी पढ़ें- हरियाणा में बीजेपी ने बदली रणनीति, क्या इसलिए कांग्रेस से आए दिग्गजों को किया जा रहा है किनारे?

वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के बैन को हटा लिया गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकता है. पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में सक्रिय तौर पर हिस्सा लेने पर बैन था, लेकिन अब यह बैन हटा लिया गया है. ये बैन 1980 से लगा हुआ था.

haryana government employee election participation
हरियाणा सरकार का आदेश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कर्मचारियों के भाग लेने पर बयान इसलिए भी हटाया गया है. क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है. आरएसएस कभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेता. हालांकि सरकार द्वारा कर्मचारियों को राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय तौर पर भाग लेने की मनाही है. ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें- ऐलनाबाद से गोपाल कांडा के भाई को टिकट देकर बीजेपी ने उतारा एहसानों का कर्ज?

चंडीगढ़: ऐलनाबाद उपचुनाव (Ellenabad by poll) को लेकर हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर चेतावनी जारी की है. जिसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ाव नहीं रख सकता और उनकी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता. इतना ही नहीं कर्मचारियों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने से रोकेंगे.

अगर कोई कर्मचारी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक संगठन की किसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है. बता दें कि, 30 अक्टूबर को सिरसा की ऐलनाबाद सीट पर उपचुनाव होना है. जिसको लेकर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि चुनाव के दौरान इस तरह के निर्देश अक्सर जारी किए जाते हैं.

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हरियाणा सरकार का आदेश

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वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने के बैन को हटा लिया गया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकता है. पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में सक्रिय तौर पर हिस्सा लेने पर बैन था, लेकिन अब यह बैन हटा लिया गया है. ये बैन 1980 से लगा हुआ था.

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हरियाणा सरकार का आदेश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कर्मचारियों के भाग लेने पर बयान इसलिए भी हटाया गया है. क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है. आरएसएस कभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेता. हालांकि सरकार द्वारा कर्मचारियों को राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय तौर पर भाग लेने की मनाही है. ऐसा करने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

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Last Updated : Oct 12, 2021, 2:55 PM IST
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