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75 आरक्षण के लिए उद्योगपतियों के साथ होगी सरकार की बैठक, भर्ती प्रक्रिया पर होगी चर्चा

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Published : Jun 10, 2021, 2:12 PM IST

हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है. अब निजी कंपनियों को 3 महीने में सरकार के पोर्टल पर कानून के हिसाब से सभी जानकारी अपलोड करनी होगी.

75 reservation in job private sector
75 reservation in job private sector

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 आरक्षण के कानून की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार 50 हजार से कम सैलरी वाले पदों पर कानून लागू होगा.

गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने इस कानून के लागू होने के बारे में अधिक जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब नौकरियों की जो प्रक्रिया होगी उसपर चर्चा की जाएगी. इसके लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक की जाएगी. ये बैठक आने वाले कुछ दिनों में संभव है.

बता दें, अधिसूचना के अनुसार सभी उद्योगों को 3 महीने के दौरान सरकार के पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले सभी पदों का ब्यौरा देना होगा. इसके इलावा वर्तमान में उद्योगों में काम कर रहे लोगों और उद्योगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

ये भी पढे़ं- निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण कानून की वजह से प्रदेश से कंपनियां कर सकती हैं पलायन: नैसकॉम

सरकार की अधिसूचना के अनुसार ये कानून नए और खाली पदों पर लागू होगा. वहीं सरकार इस नोटिफिकेशन में जरूरत पड़ने पर 2 साल तक संशोधन कर सकती है. मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में करीबन 40 लाख कर्मचारी काम करते हैं.

चंडीगढ़: हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 आरक्षण के कानून की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है. सरकार की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार 50 हजार से कम सैलरी वाले पदों पर कानून लागू होगा.

गुरुवार को सीएम मनोहर लाल ने इस कानून के लागू होने के बारे में अधिक जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब नौकरियों की जो प्रक्रिया होगी उसपर चर्चा की जाएगी. इसके लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक की जाएगी. ये बैठक आने वाले कुछ दिनों में संभव है.

बता दें, अधिसूचना के अनुसार सभी उद्योगों को 3 महीने के दौरान सरकार के पोर्टल पर 50 हजार से कम वेतन वाले सभी पदों का ब्यौरा देना होगा. इसके इलावा वर्तमान में उद्योगों में काम कर रहे लोगों और उद्योगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

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सरकार की अधिसूचना के अनुसार ये कानून नए और खाली पदों पर लागू होगा. वहीं सरकार इस नोटिफिकेशन में जरूरत पड़ने पर 2 साल तक संशोधन कर सकती है. मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में करीबन 40 लाख कर्मचारी काम करते हैं.

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