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हरियाणा में आयात किए गए पटाखे रखने और बेचने पर प्रतिबंध

हरियाणा सरकार ने आयातित पटाखों के भंडारन और उन्हें बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा करना पूरी तरह अवैध और दंडनीय अपराध है.

haryana government banned storing and selling imported crackers and
पटाखे खरीदने से पहले हरियाणा सरकार की ये गाइडलाइन जरूर पढ़ लें
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Published : Nov 2, 2020, 6:58 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध और दंडनीय घोषित किया है. प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री और वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और कार्रवाई के जरिए से से सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि आयातित पटाखों का भंडारन न हो सके.

दरअसल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी एक प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है और हाल ही के सालों के दौरान महानिदेशालय की ओर से पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस / प्राधिकार जारी नहीं किया गया है. पटाखों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जाता है.

ये सभी पढ़िए: बरोदा उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, सोनीपत बॉर्डर हुआ सील

राज्य में सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आयातित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और लोगों को ऐसे पटाखों का उपयोग न करने बारे सचेत करें. इस तरह के पटाखों को रखने या बिक्री करने के मामलों बारे तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए, ताकि ऐसे करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध और दंडनीय घोषित किया है. प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री और वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके साथ ही उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और कार्रवाई के जरिए से से सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि आयातित पटाखों का भंडारन न हो सके.

दरअसल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जारी एक प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है और हाल ही के सालों के दौरान महानिदेशालय की ओर से पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस / प्राधिकार जारी नहीं किया गया है. पटाखों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जाता है.

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राज्य में सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो आयातित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और लोगों को ऐसे पटाखों का उपयोग न करने बारे सचेत करें. इस तरह के पटाखों को रखने या बिक्री करने के मामलों बारे तुरंत निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए, ताकि ऐसे करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके.

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