चंडीगढ़: हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे जूनियर महिला कोच यौन शोषण के मामले में आज चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई हुई. संदीप सिंह की ओर से आज अदालत में पेश न होने की छूट के संबंध में आवेदन दिया गया था, जबकि इस मामले में पीड़ित महिला कोच के वकील कोर्ट में पेश हुए थे.
पीड़ित पक्ष की ओर लगाए गए दो आवेदनों का निपटारा: कोर्ट की ओर से आज पीड़ित पक्ष की ओर लगाए गए दो आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है. जिसमें से एक आवेदन पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया है. जबकि, पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए दो आवेदन अभी पेंडिंग है. क्योंकि आरोपी पक्ष की ओर से इसमें जवाब दाखिल नहीं किया गया है. आरोपी पक्ष की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है.
फाइनल रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए आवेदन: पीड़ित पक्ष की ओर से एक आवेदन सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश देने के लिए लगाया गया है, जिसके जिसके अंतर्गत इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा फाइनल रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए आवेदन किया गया है. इसके साथ ही सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत इससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं. पीड़ित पक्ष की ओर से यह आवेदन सीआरपीसी की धारा 437 (3) के तहत आरोपी पर कानून के तहत शर्तों को लागू करने के लिए है. क्योंकि उन पर अग्रिम जमानत के दौरान शर्तें लागू करने का निर्देश कोर्ट ने 15 सितंबर को अपने आदेश के तहत दिया था.
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पीड़िता का नाम उजागर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट: वहीं, कोर्ट में पीड़िता और इस मामले की शिकायतकर्ता का नाम उजागर करने और धारा 228 ए के तहत सार्वजनिक रूप से उसे बदनाम करने के लिए अरुण जोगी, पूजा योगी, पृथ्वी योगी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगाए गए आवेदन पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी.
क्या है पूरा मामला?: बता दें कि 29 दिसंबर, 2022 को हरियाणा की जूनियर महिला कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. महिला कोच ने आरोप लगाते हुए कहा था कि तत्कालीन खेल मंत्री ने उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क साधा था. पीड़ित जूनियर कोच ने आरोप लगाया कि संदीप ने बात मानने पर मनचाही सुविधा के साथ मनचाही पोस्टिंग का भी प्रस्ताव दिया था. इतना ही नहीं, एसआईटी पूछताछ के दौरान महिला कोच ने कहा था कि मुंह बंद रखने के लिए उसे एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी. इसके साथ ही महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.
संदीप सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट में कई खुलासे: हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में दाखिल चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं. चार्जशीट में पीड़िता ने CRPC की धारा- 164 के तहत जो न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने बयान दिए, उस पर वह कायम रही. जूनियर कोच ने बताया था कि संदीप सिंह ने छेड़छाड़ की कोशिश की तो उसने भगाने का प्रयास किया, इस दौरान उसका सिर टेबल से टकराया. जिसके चलते जूनियर कोच को चोटें भी आईं थीं.