चंडीगढ़: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि युवाओं के रोजगार के संबंध में फैक्टरी अधिनियम और श्रम अधिनियम में एक नया अध्यादेश और 2 संशोधन शीघ्र किए जाएं.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2 संशोधनों को राज्यपाल ने मंजूरी के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा है और अध्यादेश को कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल को भेजा गया है. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए जाएं, ताकि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी नौकरियों का अधिकार जल्द से जल्द मिल पाए.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्होंने 75 प्रतिशत नौकरी देने के अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ आ जाए.
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को लेकर अगर महामहिम की तरफ से कोई सुझाव है तो वह सरकार को गाइड करें. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भी आंध्र प्रदेश के महामहिम ने जैसे अपने राज्य में रोजगार से संबंधित इस बिल को लागू करने का कार्य किया था. उसी तर्ज पर हरियाणा को भी लागू करना चाहिए.
एक्ट पर कैबिनेट की लग चुकी है मुहर
आपको बता दें कि 6 जुलाई को उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष एक अहम मसौदा पेश किया है. इस मसौदे में हरियाणा के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया. सचिवालय में हुई राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई. अब इस अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा.
नए फैक्ट्री एक्ट संशोधन में और क्या है?
हरियाणा सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में नए संशोधन के जरिए कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2020 को स्वीकृति दी है. कारोबार करने की लागत के साथ-साथ स्थापना में देरी कम करने के लिए कारोबारी सुगमता वैश्विक मानकों से भी बेहतर करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 और अन्य नियम लागू हैं.
संशोधन से केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के राज्यों की रैंकिंग के मूल्यांकन में हरियाणा की संभावनाओं पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.
इस संशोधन के ये बिदूं काफी महत्वपूर्ण हैं
हरियाणा सरकार ने 20 से कम श्रमिकों वाली इकाइयों के कारखानों अधिनियम 1948 में संशोधन किया है. इस संशोधनों के बाद से महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की भी अनुमति मिली है. इस अधिनियम का पिछला संशोधन 6 जुलाई को किया गया था जिसके द्वारा राज्य में स्थापित किए जा रहे नए कारखानों और परियोजनाओं के कुछ नियमों में छुट दी गई थी.
इस अधिनियम से अब महिलाओं को शाम 7 से 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति है लेकिन कार्यस्थल में 'पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपाय' होने चाहिए, जिनका विवरण आने वाले दिनों में घोषित होगा. महिलाओं को रात की शिफ्ट के लिए सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के बाद भी कंपनियों को श्रम विभाग से छूट की आवश्यकता होगी, बता दें कि कुछ साल पहले, राज्य सरकार ने महिला श्रमिकों को शाम 7 से 10 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी थी.
नए उद्योगों को 3 साल तक फैक्ट्री एक्ट में मिलेगी छूट
इस नए संशोधन के जरिए हरियाणा में नए उद्योगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. नए उद्योगों पर एक हजार दिन की अवधि के लिए फैक्ट्री अधिनियम लागू नहीं होगा. सरकार ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 के कुछ प्रावधानों में छूट देने के लिए फैक्ट्री (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश 2020 लाने को मंजूरी दे दी है. फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2020 मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में लाया जाएगा. इससे कोरोना संकट के बाद उद्योगों को आर्थिम संकट से उबारने में मदद मिलेगी.
निवेश के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी. राष्ट्रपति के संशोधित अध्यादेश को स्वीकृति मिलने के बाद सरकार फैक्ट्री अधिनियम के तहत नई फैक्ट्रियों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से 1000 दिन तक छूट दे सकेगी. नई फैक्ट्रियों को अध्यादेश लागू होने के बाद 1000 दिन की अवधि के अंदर कमर्शियल उत्पादन शुरू करना जरूरी है.
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