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हरियाणा में न्यायालयों के आदेश अब हिंदी भाषा में भी मिलेंगे, 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा फैसला

हरियाणा की आदालतों में अब फैसले अब हिंदी (Haryana Court orders in Hindi) में लिखे जाएंगे. सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है. आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से ये निर्णय लागू किया जाएगा.

Haryana Court orders in Hindi
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Published : Dec 13, 2022, 10:41 PM IST

Updated : Dec 13, 2022, 10:49 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों में हिंदी भाषा (Haryana Court orders in Hindi) के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में मंगलवार को हरियाणा सूचना और जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है जो 1 अप्रैल 2023 से (decision apply first April 2023) शुरू की जाएगी.

सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है. रोजमर्रा में लोग हिंदी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा (Hindi language boost in Haryana Court) प्रचार करना जरुरी हो गया है. लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को अपनी भाषा में जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कार्यवाही के दौरान वह अवाक न रहे. इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया. तभी से हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रुप में किया जा रहा है.

पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था. जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे. कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय (Punjab Haryana High Court) के अधीनस्थ थे और सभी राजस्व न्यायालय और अधिकरण में काम पंजाबी में किए जाएंगे.

इसी तरह के संशोधन को हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में भी लाया गया है. जो कि सभी न्यायालयों में उस कार्य को प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और राज्य सरकार द्वारा गठित सभी न्यायाधिकरणों द्वारा हिंदी में देवनागरी लिपि में काम किया जाएगा और हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है.

ये भी पढ़ें: पशु पक्षियों के लिए वरदान बनी एनिमल एन्ड बर्ड्स वेलफेयर संस्था, हिमालयन ग्रिफिथ नस्ल का गिद्ध बना आकर्षण

जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही और कोई भी निर्णय या आदेश हिंदी में भी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिसार में युवक ने की आत्महत्या, दो लोगों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों में हिंदी भाषा (Haryana Court orders in Hindi) के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन करने के प्रस्ताव के संबंध में मंगलवार को हरियाणा सूचना और जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजनों के उपयोग के लिए जारी अधिसूचना को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनुमोदित कर दिया है जो 1 अप्रैल 2023 से (decision apply first April 2023) शुरू की जाएगी.

सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है. रोजमर्रा में लोग हिंदी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा (Hindi language boost in Haryana Court) प्रचार करना जरुरी हो गया है. लोकतंत्र में न्याय का उद्देश्य यह है कि वादी को अपनी भाषा में जल्दी न्याय मिलना चाहिए और कार्यवाही के दौरान वह अवाक न रहे. इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी जनवरी में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था. हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के तहत हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया. तभी से हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रुप में किया जा रहा है.

पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था. जिसमें धारा 3ए और 3बी जोड़े गए थे. कि सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय (Punjab Haryana High Court) के अधीनस्थ थे और सभी राजस्व न्यायालय और अधिकरण में काम पंजाबी में किए जाएंगे.

इसी तरह के संशोधन को हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में भी लाया गया है. जो कि सभी न्यायालयों में उस कार्य को प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ और राज्य सरकार द्वारा गठित सभी न्यायाधिकरणों द्वारा हिंदी में देवनागरी लिपि में काम किया जाएगा और हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में धारा 3ए को जोड़ा गया है.

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जिसके तहत पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी सिविल अदालतों और आपराधिक न्यायालयों में सभी राजस्व अदालतें और रेंट ट्रिब्यूनलों या किसी अन्य अदालत या राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण ऐसी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही और कोई भी निर्णय या आदेश हिंदी में भी दिया जाएगा.

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Last Updated : Dec 13, 2022, 10:49 PM IST
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