चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की सीधी भर्ती के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए. कौशल ने बताया कि विभागों को ग्रुप ए, बी, सी और डी में पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीधी भर्ती के सभी पदों के बैकलॉग पर काम करना चाहिए. पीडब्ल्यूडी व्यक्तियों के लिए रिक्तियों की मांग को हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) या अन्य भर्ती एजेंसियों को भेजें. एचपीएससी, एचएसएससी या अन्य भर्ती एजेंसियां विशेष भर्ती अभियान के तहत इन पदों की भर्ती करेंगी.
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है, कि ग्रुप ए, बी, सी एवं डी पदों पर सीधी भर्ती में पीडब्ल्यूडी के बैकलॉग के डाटा पर 1 जनवरी, 1996 से दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत 3 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 4 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर काम किया जा सकता है.
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इसके अलावा, ग्रुप-ए, बी, सी और डी के लिए सीधी भर्ती के मामले में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए एक विशेष भर्ती अभियान लॉन्च करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि सभी ग्रुपों में पीडब्ल्यूडी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके. दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिये पदों की पहचान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और हरियाणा सरकार द्वारा अपनाये गये चिन्हित पदों की सूची का अनुपालन किया जाएगा. कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देशों का पालन करने के आदेश दिये हैं.
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