चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रेक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एन्हांसमेंट के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश (Sanjeev Kaushal instructions ) जारी किए हैं. मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने यह निर्णय हाल ही में एन्हांसमेंट वृद्धि में अनियमितता के कई मामले सामने आने के बाद लिया है.
इस निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन और कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे. यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है, तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है. आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक होने की स्थिति में कमेटी निर्णय लेगी. आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ से 10 प्रतिशत अधिक होने पर विभाग के प्रशासनिक सचिव, 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय लेगी.
जिसमें विभाग के प्रशासनिक सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे. इसके अलावा 20 प्रतिशत से अधिक के मामले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी निर्णय ले सकेंगी. जिसमें विभाग के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे. कौशल ने (Haryana Chief Secretary Sanjeev Kaushal) बताया कि निविदा दरों, अनुबंध समझौते में दिए गए मूल्य समायोजन तथा विभागीय आपूर्तियों के लिए आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय के आपूर्ति दरों में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि के संबंध में वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी.
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मुख्य सचिव ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद मण्डलों के आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, संगठनों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और जिला उपायुक्तों को भी पत्र जारी कर निर्देश जारी किए गए हैं. यह निर्देश जारी होने की दिनांक से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.