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हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019: विज्ञापन जारी कर अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देंगे उम्मीदवार

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार जुटी हुई हैं. वहीं चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवार जिन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है. उनको तीन बार अपने रिकॉर्ड की जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी करना अनिवार्य किया है.

candidate advertise their crime record
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Published : Oct 14, 2019, 10:52 PM IST

Updated : Oct 14, 2019, 10:57 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अब आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी विज्ञापन के जरिए देनी होगी. ये जानकारी तीन बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देना अनिवार्य होगी. चुनाव आयोग ये सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कर दिया है.

आपराधिक जानकारी दें उम्मीदवार- EC
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत सिंह ने इस बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय अपने अपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है जैसे किसी मामले में उम्मीदवार दोषी ठहराया गया हो या कोई लंबित मामलों हो ऐसे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है.

तीन अलग-अलग तिथियों में प्रसारित हो जानकारी
इसके साथ ही नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार तीन बार अलग-अलग तिथियों पर उनके स्थानीय समाचार पत्र में अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए फॉर्मेट जीवन में देना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें:-दिव्यांग वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर मेहरबान BCCI, 3-3 लाख रुपये देने की घोषणा

चुनाव से 48 घंटे पहले तक दें अपराध की जानकारी
उन्होंने बताया कि समाचार पत्र में ये जानकारी के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट फ्रंट साइज बारह होना चाहिए. यह जानकारी समाचार पत्र में इस तरह से प्रदर्शित की जानी चाहिए जो पाठकों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकती हो. उम्मीदवार द्वारा यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जारी अनिवार्य है. टीवी चैनलों पर यह जानकारी नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि तक तीन अलग-अलग तिथियों पर दी जानी चाहिए.

पार्टी की वेबसाइट हो उम्मीदवार की जानकारी
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति जिस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो उस स्थिति में उस राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के अलावा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार के अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अब आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी विज्ञापन के जरिए देनी होगी. ये जानकारी तीन बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देना अनिवार्य होगी. चुनाव आयोग ये सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य कर दिया है.

आपराधिक जानकारी दें उम्मीदवार- EC
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत सिंह ने इस बारे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय अपने अपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है जैसे किसी मामले में उम्मीदवार दोषी ठहराया गया हो या कोई लंबित मामलों हो ऐसे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है.

तीन अलग-अलग तिथियों में प्रसारित हो जानकारी
इसके साथ ही नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार तीन बार अलग-अलग तिथियों पर उनके स्थानीय समाचार पत्र में अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए फॉर्मेट जीवन में देना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें:-दिव्यांग वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों पर मेहरबान BCCI, 3-3 लाख रुपये देने की घोषणा

चुनाव से 48 घंटे पहले तक दें अपराध की जानकारी
उन्होंने बताया कि समाचार पत्र में ये जानकारी के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट फ्रंट साइज बारह होना चाहिए. यह जानकारी समाचार पत्र में इस तरह से प्रदर्शित की जानी चाहिए जो पाठकों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकती हो. उम्मीदवार द्वारा यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जारी अनिवार्य है. टीवी चैनलों पर यह जानकारी नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि तक तीन अलग-अलग तिथियों पर दी जानी चाहिए.

पार्टी की वेबसाइट हो उम्मीदवार की जानकारी
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति जिस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो उस स्थिति में उस राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के अलावा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार के अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है.

Intro:चंडीगढ, चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में और पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान तीन बार अपने अपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है तो उसकी पूरी जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देना अनिवार्य किया है ।


Body:हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ इंद्रजीत सिंह ने सारे इस बारे विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरते समय अपने अपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई है जैसे किसी मामले में उम्मीदवार दोषी ठहराया गया हो या कोई लंबित मामलों हो ऐसे सभी आपराधिक मामलों की जानकारी देना अनिवार्य है इसके साथ ही नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से लेकर मतदान की तारीख से 2 दिन पहले तक पूरे चुनावी प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार द्वारा तीन बार अलग-अलग तिथियों पर उनके स्थानीय क्षेत्र में जो समाचार पत्र की सरकुलेशन अधिक हो उसमें अपने अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए फॉर्मेट जीवन में देना अनिवार्य है ।

उन्होंने बताया कि समाचार पत्र में यह जानकारी के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट फ्रंट साइज बारह होना चाहिए यह जानकारी समाचार पत्र में इस तरह से प्रदर्शित की जानी चाहिए जो पाठकों द्वारा आसानी से पढ़ी जा सकती हो उन्होंने बताया कि उम्मीदवार द्वारा यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जारी अनिवार्य है टीवी चैनलों पर यह जानकारी नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन से मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि तक तीन अलग-अलग तिथियों पर दी जानी चाहिए ।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा किसी व्यक्ति जिस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है तो उस स्थिति में उस राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के अलावा अपनी पार्टी की वेबसाइट पर भी उम्मीदवार के अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है ।


Conclusion:
Last Updated : Oct 14, 2019, 10:57 PM IST
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