चंडीगढ़: हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप मामले में शनिवार को चंडीगढ़ जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में ये मामले की पहले सुनवाई थी. संदीप सिंह के वकील रबिंद्र पंडित ने बताया कि शनिवार को पूर्व खेल मंत्री कोर्ट में पेश हुए. वहां उन्होंने कोर्ट की बाकी फॉर्मेलिटी को पूरा किया. उन्हें कोर्ट की तरफ से 16 सितंबर यानी आज के दिन पेश होने के लिए कहा गया था.
वहीं शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो शिकायतकर्ता की तरफ से जो आशंकाएं जताई गई हैं, उसके संबंध में पारित आदेश में शर्तें लगाने पर विचार करें. अब इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को जिला अदालत चंडीगढ़ में होगी. इससे पहले शुक्रवार को कोर्ट ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर की थी. चंडीगढ़ कोर्ट ने संदीप सिंह को सशर्त जमानत दी थी.
चंडीगढ़ कोर्ट ने शर्त रखी थी कि संदीप सिंह को दस दिनों के अंदर कोर्ट के सामने सरेंडर कर एक लाख का बांड भरना होगा. लिहाजा शनिवार को संदीप सिंह ने कोर्ट के सामने पेश होकर एक लाख रुपये का बांड भरा. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी. वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसे बार-बार परेशान किया जा रहा है. पीड़िता संदीप सिंह पर रेप की कोशिश की धारा भी जोड़ने की मांग कर रही है. पीड़िता के मुताबिक न्याय के लिए वो हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएगी.