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इस बार थोड़ी अलग है मतदान प्रक्रिया, वोट डालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान - loksabha elections

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार खत्म हो चुका है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि अब कोई भी राजनीतिक शख्स या कार्यकर्ता चुनाव प्रचार नहीं कर सकता. साथ मतदाताओं को भी दिशा निर्देश जारी किए गए.

भारत निर्वाचन आयोग (फाइल फोटो)
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Published : May 10, 2019, 7:31 PM IST

Updated : May 11, 2019, 9:31 AM IST

चंडीगढ़: प्रदेश में 12 मई को मतदान होने हैं. ऐसे में शुक्रवार 6 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता.

उन्होंने बताया कि अब किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं. राजीव रंजन ने बताया कि शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी.

राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है. उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी से लाने और वापस ले जाने वाले वॉलंटियरों की तैनाती कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए दो चीजों की आवश्यकता है. पहला सीरियल नंबर की जानकारी के लिए फोटो वोटर स्लिप और दूसरा वोटर कार्ड जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी

उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड नंबर, स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड समेत 12 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह-सुबह मतदान करने के लिए पहुंच जाएं. अगर देर से जाते हैं तो गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर पर टोपी, गीला कपड़ा या तौलिया रखें. उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन शाम 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पर पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा उसका मतदान करवाया जाएगा.

चंडीगढ़: प्रदेश में 12 मई को मतदान होने हैं. ऐसे में शुक्रवार 6 बजे से चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता.

उन्होंने बताया कि अब किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं. राजीव रंजन ने बताया कि शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी.

राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है. उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी से लाने और वापस ले जाने वाले वॉलंटियरों की तैनाती कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए दो चीजों की आवश्यकता है. पहला सीरियल नंबर की जानकारी के लिए फोटो वोटर स्लिप और दूसरा वोटर कार्ड जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

राजीव रंजन, मुख्य चुनाव अधिकारी

उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड नंबर, स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड समेत 12 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह-सुबह मतदान करने के लिए पहुंच जाएं. अगर देर से जाते हैं तो गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर पर टोपी, गीला कपड़ा या तौलिया रखें. उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन शाम 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पर पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा उसका मतदान करवाया जाएगा.

शुक्रवार शाम के बाद से उम्मीदवार नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार।

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 10 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अब कोई भी पार्टी या उम्मीदवार जलसा, लाऊडस्पीकर, विज्ञापन, थियेटरिकल आदि के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकता। 

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 10 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अब कोई कार्यकर्ता या चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकते जिसमें वे मतदाता नहीं हैं। शराब की दुकानें भी मतदान पूर्ण होने तक बंद रहेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 12 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, इसलिए शुक्रवार शाम तक यानि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा ताकि वोटर को सोच-समझकर निर्णय लेने का समय मिल सके कि उसे किस उम्मीदवार को वोट डालनी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य के दिव्यांग मतदाताओं की पहचान कर ली गई है उनको मतदान केंद्र तक गाड़ी के द्वारा लाने व वापस ले जाने वाले वालंटियरों की तैनाती कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए दो चीजाें की आवश्यकता  है। पहला सिरियल नंबर की जानकारी के लिए फोटो वोटर स्लिप और दूसरा वोटर कार्ड जिसे पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास वोटरकार्ड नहीं है तो मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस,पासबुक, पैन कार्ड नंबर,स्मार्ट कार्ड,पेंशन डॉक्यूमेंट,आधार कार्ड समेत 12 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक को पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।वोट डालने के लिए फोटो वोटर स्लिप के साथ पहचान पत्र लेकर आना भी जरूरी है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदाताओं को सलाह दी है कि वे सुबह-सुबह मतदान करने के लिए पहुंच जाएं ,अगर देर से जाते हैं तो गर्मी से बचाव के लिए अपने सिर पर टोपी, गीला कपड़ा या तोलिया रखें। उन्होंने बताया कि 12 मई को मतदान के दिन शाम 6 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र पर पंक्ति में आकर खड़ा हो जाएगा उसका मतदान करवाया जाएगा।

बाइट- राजीव रंजन,मुख्य निर्वाचन अधिकारी,हरियाणा   

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Last Updated : May 11, 2019, 9:31 AM IST
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