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AG कार्यालय से जल्द हटाए जाएंगे आउटसोर्सिंग पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स - डाटा एंट्री ऑपरेटर्स छंटनी हरियाणा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई कि जल्द ही हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की छुट्टी कर दी जाएगी.

data entry operators haryana AG office
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Published : Oct 4, 2020, 9:15 AM IST

चंडीगढ़: हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर लड़कों को जल्द ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. ये जानकारी एडवोकेट जनरल कार्यालय की तरफ से छंटनी का शिकार हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई.

गुरप्रीत कौर व अन्य ने याचिका दायर कर एडवोकेट जनरल कार्यालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी सेवा 30 सितंबर से समाप्त कर दी गई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि याची 5 साल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रही है. उसका अनुबंध हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन अब उसको नोटिस लेकर 30 सितंबर से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई.

बेंच को ये भी बताया गया कि उनसे जूनियर अभी भी काम पर रखे हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाया जा रहा है. जवाब में एजी कार्यालय की तरफ से बेंच को बताया गया कि हाल ही में सरकार की ओर से क्लर्क भर्ती निकाली गई थी. जिसकी प्रक्रिया पूरी होकर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है. ऐसे में इन नियमित 21 लोगों को एजी कार्यालय पोस्टिंग दे रही है इसलिए इनको हटाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- अब हरियाणा में नशे पर लगेगा लगाम, सरकार ने बनाई नशा रोकथाम समिति

याचिकाकर्ता का अनुबंध खत्म हो गया था इसलिए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है. याची के जो जूनियर हैं उनका अनुबंध अप्रैल 2021 तक है. उनका समय खत्म होते ही उनकी भी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी. एजी के जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए एजी कार्यालय को कहा कि अगर भविष्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती करनी पड़े तो याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दें.

चंडीगढ़: हरियाणा एडवोकेट जनरल कार्यालय में आउटसोर्सिंग पर रखे गए डाटा एंट्री ऑपरेटर लड़कों को जल्द ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा. ये जानकारी एडवोकेट जनरल कार्यालय की तरफ से छंटनी का शिकार हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को दी गई.

गुरप्रीत कौर व अन्य ने याचिका दायर कर एडवोकेट जनरल कार्यालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी सेवा 30 सितंबर से समाप्त कर दी गई. याचिका में आरोप लगाया गया था कि याची 5 साल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रही है. उसका अनुबंध हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन अब उसको नोटिस लेकर 30 सितंबर से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई.

बेंच को ये भी बताया गया कि उनसे जूनियर अभी भी काम पर रखे हुए हैं, लेकिन वरिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाया जा रहा है. जवाब में एजी कार्यालय की तरफ से बेंच को बताया गया कि हाल ही में सरकार की ओर से क्लर्क भर्ती निकाली गई थी. जिसकी प्रक्रिया पूरी होकर ज्वाइनिंग करवाई जा रही है. ऐसे में इन नियमित 21 लोगों को एजी कार्यालय पोस्टिंग दे रही है इसलिए इनको हटाया जा रहा है.

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याचिकाकर्ता का अनुबंध खत्म हो गया था इसलिए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है. याची के जो जूनियर हैं उनका अनुबंध अप्रैल 2021 तक है. उनका समय खत्म होते ही उनकी भी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी. एजी के जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए एजी कार्यालय को कहा कि अगर भविष्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती करनी पड़े तो याचिकाकर्ता को प्राथमिकता दें.

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