चंडीगढ़/ दिल्ली: कोरोना वायरस की समस्या जिस तरीके से बढ़ रही है, उसे लेकर अब प्रदेश सरकारें भी सख्ती बरतने लगी हैं. जहां कुछ प्रदेश को लॉकडाउन कर दिया गया है तो कुछ प्रदेश में एंट्री को सील कर दिया गया है. इसी के तहत मंगलवार से दिल्ली के किसी भी बॉर्डर से आने के लिए सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अनुमति मिलेगी जिनके पास 'कर्फ्यू पास' होगा.
ये 'कर्फ्यू पास' जिला डीसीपी कार्यालय से सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो जरूरत का सामान लेकर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं. इसके अलावा धारा 144 का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन दिल्ली पुलिस की ओर से लिया जाएगा
दिल्ली में धारा 144 लागू
दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त मनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है,लेकिन लोग गंभीरता से इसका पालन नहीं कर रहे हैं. दिल्ली पुलिस मंगलवार से इसे लेकर सख्ती बरतने जा रही है. खासतौर से बॉर्डर के इलाकों को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है. यहां से केवल रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने वाली गाड़ियों को ही बॉर्डर के अंदर आने दिया जाएगा. लेकिन इसके लिए भी उन्हें कर्फ्यू पास लेना होगा. ऐसी गाड़ी लाने वाले शख्स को उसके संस्थान की तरफ से कर्फ्यू पास बनवाना होगा जो जिले के पुलिस मुख्यालय से बनेगा.
इन जगहों से बनेंगे पास
- गुरुग्राम-मानेसर-दक्षिण पश्चिम जिला डीसीपी ऑफिस, वसंत विहार
- फरीदाबाद-दक्षिण पूर्वी जिला, डीसीपी ऑफिस, सरिता विहार
- गाजियाबाद-शाहदरा जिला डीसीपी ऑफिस, शालीमार पार्क, भोला नाथ नगर
- नोएडा- पूर्वी दिल्ली डीसीपी ऑफिस, आईपी एक्सटेंशन, मंडावली
- सोनीपत-आउटर नॉर्थ जिला डीसीपी ऑफिस, समय पुर बादली पुलिस स्टेशन
- बहादुरगढ़ झज्जर-आउटर डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस, गुरु हरकिशन मार्ग,पुष्पांजलि एनक्लेव, पीतमपुरा