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हरियाणा निकाय चुनाव: सीएम मनोहर लाल ने बताया किस चरण में कहां होगें नगर पालिका चुनाव

हरियाणा में पंचायत और निकाय चुनाव (haryana local body election) कब होंगे हर कोई ये जानना चाहता है. बुधवार को सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में जानकारी. सीएम ने बताया कि नगर पालिका चुनाव किस चरण में कहां होंगे.

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Published : May 18, 2022, 7:20 PM IST

Updated : May 18, 2022, 7:41 PM IST

सिरसा: हरियाणा में पंचायत और निकाय चुनाव (Panchayat and civic elections in Haryana) की कवायद तेज हो गई है. हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार भी चुनाव की तैयारियों में लग गई है. सिरसा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर बयान दिया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को कह दिया वो अपनी तैयारी कर रहे हैं. ग्रामीण इलाके के चुनाव में अभी थोड़ा बिलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और आरक्षण की प्रक्रिया बाकी है. लेकिन शहरी इलाकों में जुनाव जल्द हो जायेंगे. सिरसा की बात करें तो ऐलनाबाद, डबवाली और रानियां में चुनाव पहले चरण में हो जायेगा.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने 17 मई को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाने की इजाजत दे दी थी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की बेंच ने कहा कि हम सरकार के आग्रह व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव की इजाजत दे रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने चुनाव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनाये गये फैसले की कॉपी पेश करते हुए कहा था कि यह चुनाव टाले नहीं जा सकते. कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश फैसले की कॉपी और सरकार की मांग पर चुनाव पर लगी रोक हटा दी.

हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने का नियम बनाया था. सरकार की इस नीति को बावल निवासी राम किशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है. यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है.

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई को ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंजूरी दे चुका है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में निकाय चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

सिरसा: हरियाणा में पंचायत और निकाय चुनाव (Panchayat and civic elections in Haryana) की कवायद तेज हो गई है. हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार भी चुनाव की तैयारियों में लग गई है. सिरसा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर बयान दिया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को कह दिया वो अपनी तैयारी कर रहे हैं. ग्रामीण इलाके के चुनाव में अभी थोड़ा बिलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और आरक्षण की प्रक्रिया बाकी है. लेकिन शहरी इलाकों में जुनाव जल्द हो जायेंगे. सिरसा की बात करें तो ऐलनाबाद, डबवाली और रानियां में चुनाव पहले चरण में हो जायेगा.

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने 17 मई को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव करवाने की इजाजत दे दी थी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा की बेंच ने कहा कि हम सरकार के आग्रह व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुनाव की इजाजत दे रहे हैं.

हरियाणा सरकार ने चुनाव के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के एक मामले में सुनाये गये फैसले की कॉपी पेश करते हुए कहा था कि यह चुनाव टाले नहीं जा सकते. कोर्ट ने सरकार द्वारा पेश फैसले की कॉपी और सरकार की मांग पर चुनाव पर लगी रोक हटा दी.

हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने का नियम बनाया था. सरकार की इस नीति को बावल निवासी राम किशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है. यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है.

हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर 4 मई को ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मंजूरी दे चुका है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी देते हुए कहा था कि अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे. हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिसे पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में निकाय चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

Last Updated : May 18, 2022, 7:41 PM IST
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