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चंडीगढ़ में 1 जनवरी से लागू होने वाली पाबंदियां अब 31 दिसंबर से लागू, ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के चलते लिया फैसला

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Published : Dec 30, 2021, 10:46 PM IST

चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके चलते चंडीगढ़ में 1 जनवरी से लागू होने वाली पाबंदियों को अब 31 दिसंबर से लागू (Chandigarh new corona guideline) किया जा रहा है.

chandigarh new corona guideline
chandigarh new corona guideline

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना और ओमीक्रोन के बढ़ते मरीजों के चलते (omicron in Chandiagrh) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 1 जनवरी से लागू होने वाली पाबंदियों को अब 31 दिसंबर से ही लागू करने का निर्णय (Chandigarh new corona guideline) लिया है. जिसके चलते अब 31 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों पर सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने व घूमने पर प्रतिबंध (no vaccine no entry Chandigarh) लगेगा. साथ ही ऐसे लोगों को 31 दिसंबर से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.

ये जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है. ओमीक्रोन वेरिएंट पर चिंता जताते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों की सार्वजिनक स्थलों पर एंट्री बंद करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ये पाबंदियां 1 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया था.

लेकिन बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में 31 जनवरी से ही पाबंदियों को लागू करने का फैसला (Chandigarh new corona guideline) ले लिया है. बता दें कि चंडीगढ़ के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी (chandigarh no entry for unvaccinated people) होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.

ये भी पढ़ें- Haryana Corona Update: गुरुवार को हरियाणा में मिले रिकॉर्ड 300 कोरोना संक्रमित केस, गुरुग्राम में अकेले 180 मामले

वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लेने वालों की यहां जाने पर होगी पाबंदी

  1. सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.
  2. चंडीगढ़ के सभी सरकारी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कार्यालयों नो एंट्री
  3. होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल, जिम में नो एंट्री
  4. प्राइवेट और सरकारी बैंकों में नो एंट्री

गौरतलब है कि अगर इन जगहों पर कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लिए बगैर पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा. साथ ही चालान नहीं कटने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  1. वैक्सीन के डोज की ऐसे होगी जांच
  2. वैक्सीन के दूसरे डोज की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होना आवश्यक है.
  3. वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी है या नहीं जानने के लिए पहले डोज का सर्टिफिकेट
  4. जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल द्वारा भेजा गया मैसेज
  5. वैक्सीनेशन के स्टेटस को जानने के लिए आरोग्य सेतु एप

ये पढे़ं- हरियाणा के करनाल में ओमीक्रोन का दूसरा केस आया सामने, पहले मरीज का बेटा भी मिला ओमीक्रोन पॉजिटिव

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चंडीगढ़: चंडीगढ़ में कोरोना और ओमीक्रोन के बढ़ते मरीजों के चलते (omicron in Chandiagrh) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 1 जनवरी से लागू होने वाली पाबंदियों को अब 31 दिसंबर से ही लागू करने का निर्णय (Chandigarh new corona guideline) लिया है. जिसके चलते अब 31 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों पर सार्वजनिक जगहों पर आने-जाने व घूमने पर प्रतिबंध (no vaccine no entry Chandigarh) लगेगा. साथ ही ऐसे लोगों को 31 दिसंबर से सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.

ये जानकारी चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है. ओमीक्रोन वेरिएंट पर चिंता जताते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वाले लोगों की सार्वजिनक स्थलों पर एंट्री बंद करने का फैसला लिया है. गौरतलब है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ये पाबंदियां 1 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया था.

लेकिन बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में 31 जनवरी से ही पाबंदियों को लागू करने का फैसला (Chandigarh new corona guideline) ले लिया है. बता दें कि चंडीगढ़ के जिस व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी (chandigarh no entry for unvaccinated people) होगी उसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी. ऐसे लोगों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा से लेकर मैरिज हाल, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.

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वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लेने वालों की यहां जाने पर होगी पाबंदी

  1. सार्वजनिक स्थल, सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट (अनाड मंडी), पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थान, मॉल, शॉपिंग कांप्लेक्स आदि जगहों पर नहीं जा सकेंगे.
  2. चंडीगढ़ के सभी सरकारी, बोर्ड और कॉर्पोरेशन कार्यालयों नो एंट्री
  3. होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल्स, सिनेमा हॉल, जिम में नो एंट्री
  4. प्राइवेट और सरकारी बैंकों में नो एंट्री

गौरतलब है कि अगर इन जगहों पर कोई व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लिए बगैर पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा. साथ ही चालान नहीं कटने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

  1. वैक्सीन के डोज की ऐसे होगी जांच
  2. वैक्सीन के दूसरे डोज की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी होना आवश्यक है.
  3. वैक्सीन का दूसरा डोज बाकी है या नहीं जानने के लिए पहले डोज का सर्टिफिकेट
  4. जिन व्यक्तियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उनके पास कोविन पोर्टल द्वारा भेजा गया मैसेज
  5. वैक्सीनेशन के स्टेटस को जानने के लिए आरोग्य सेतु एप

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