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Chandigarh Girl Students Photo Tampering Case: चंडीगढ़ के बड़े स्कूल की छात्राओं के अश्लील फोटो केस में नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, तस्वीर में छेड़छाड़ करके किया वायरल - चंडीगढ़ क्राइम न्यूज

Chandigarh Girl Students Photo Tampering: चंडीगढ़ के एक नामी स्कूल की छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है. इस मामले में साइबर क्राइम जांच कर रही है.

Girl students photo tampering case
छात्राओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ मामला
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Oct 13, 2023, 10:48 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के नामी स्कूल में आपत्तिजनक तस्वीरों को अपलोड करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें पाया गया कि किसी ने फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई और तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उसे अपलोड कर दी. इस मामले में साइबर क्राइम टीम जांच कर रही है.

जांच के दौरान सभी आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटा दिया गया. चंडीगढ़ से एक किशोर को पकड़ा गया और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है. फोरेंसिक विश्लेषण और डेटा की रिकवरी के लिए फोन सीएफएसएल को भेजा जाएगा. गिरफ्तार आरोपी को जूवनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया.

ये भी पढ़ें: Girl Students Obscene Photo Case: कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने चंडीगढ़ स्कूल प्रशासन और पुलिस से मांगी रिपोर्ट, छात्राओं के फोटो से की गई थी छेड़छाड़

इससे पहले इस मामले में CCPCR (चंडीगढ़ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट) ने चंडीगढ़ के निजी स्कूलों की कुछ छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले का संज्ञान लिया है. कमीशन की तरफ से 2 दिन में स्कूल प्रबंधन और पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी. कमीशन की तरफ से स्कूल का भी दौरा किया जाएगा.

बता दें कि इस मामले में एक अभिभावक ने सेक्टर 11 थाने में कुछ अन्य अभिभावकों के हस्ताक्षर के साथ शिकायत दी थी. जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को साइबर पुलिस के हवाले किया गया था. जांच के बाद इस मामले में आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया है. चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी जारी किए हैं.

पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि व्यक्तिगत जानकारी और फोटो ऑनलाइन साझा न करें. सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखें. आपत्तिजनक या अश्लील फोटो प्रसारित करना दंडनीय अपराध है. यदि कोई किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील फोटो वायरल करता है तो आईटी एक्ट 67, 67 ए, 67 बी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इसमें 10 साल की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Chandigarh Cyber Crime: चंडीगढ़ के नामी स्कूल की छात्राओं की फोटो के साथ छेड़छाड़, IT और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के नामी स्कूल में आपत्तिजनक तस्वीरों को अपलोड करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी नाबालिग है. पुलिस ने मामले की जांच की जिसमें पाया गया कि किसी ने फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई और तस्वीरों से छेड़छाड़ करके उसे अपलोड कर दी. इस मामले में साइबर क्राइम टीम जांच कर रही है.

जांच के दौरान सभी आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटा दिया गया. चंडीगढ़ से एक किशोर को पकड़ा गया और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है. फोरेंसिक विश्लेषण और डेटा की रिकवरी के लिए फोन सीएफएसएल को भेजा जाएगा. गिरफ्तार आरोपी को जूवनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया.

ये भी पढ़ें: Girl Students Obscene Photo Case: कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने चंडीगढ़ स्कूल प्रशासन और पुलिस से मांगी रिपोर्ट, छात्राओं के फोटो से की गई थी छेड़छाड़

इससे पहले इस मामले में CCPCR (चंडीगढ़ कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट) ने चंडीगढ़ के निजी स्कूलों की कुछ छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले का संज्ञान लिया है. कमीशन की तरफ से 2 दिन में स्कूल प्रबंधन और पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई थी. कमीशन की तरफ से स्कूल का भी दौरा किया जाएगा.

बता दें कि इस मामले में एक अभिभावक ने सेक्टर 11 थाने में कुछ अन्य अभिभावकों के हस्ताक्षर के साथ शिकायत दी थी. जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को साइबर पुलिस के हवाले किया गया था. जांच के बाद इस मामले में आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया है. चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण टिप्स भी जारी किए हैं.

पुलिस ने निर्देश जारी किया है कि व्यक्तिगत जानकारी और फोटो ऑनलाइन साझा न करें. सोशल मीडिया अकाउंट पर प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखें. आपत्तिजनक या अश्लील फोटो प्रसारित करना दंडनीय अपराध है. यदि कोई किसी सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील फोटो वायरल करता है तो आईटी एक्ट 67, 67 ए, 67 बी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इसमें 10 साल की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा हो सकती है.

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