चंडीगढ़: महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सख्त रुख अपनाया (chandigarh administration strict for women safety) है. दरअसल, केंद्रीय मोटर वाहन 1989 नियम के तहत चंडीगढ़ के सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिनमें टैक्सी थ्री व्हीलर और बसें शामिल हैं, उनमें ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाने की तैयारी की गई है. इस नियम के तहत पुराने और नए रजिस्ट्रार होने वाले सभी पब्लिक वाहनों काे 30 जनवरी तक लगाना अनिवार्य किया गया था.
बीते कुछ समय से महिलाओं को लेकर कई घटनाएं देखी जा रही है. वहीं चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस तरह की नियमों को लागू किया जाना था. वहीं बुधवार को ही चंडीगढ़ प्रशासक की सहमति से स्थानीय प्रशासन की ओर से चंडीगढ़ में पंजीकृत सभी पब्लिक वाहनों पर ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन 31 जनवरी 2023 तक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी (Chandigarh Public Transport) है.
प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने इसे मंजूरी देने के बाद इस नियम को शहर में जल्द लागू किया जाने का आदेश भी जारी किया है. इसमें चंडीगढ़ की सड़क पर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे टैक्सी, थ्री व्हीलर, सीटीयू बस इत्यादि अन्य तरह के विकल्पों पर नियम के तहत को लागू किया जाएगा. प्रशासन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की जारी अधिसूचना में 25 अक्टूबर 2018 संदर्भ में इसे जारी किया (Emphasis on women safety in Chandigarh) है.
प्रशासन चंडीगढ़ के केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम के तहत 125 एच नियम के तहत चंडीगढ़ में वाहनों के लिए वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस पैनिक बटन लगाने के लिए अनिवार्य बनाने के लिए कहा गया है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के 90 केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1929 के तहत सभी पंजीकृत वाहनों के 31 जनवरी से पहले इस आवश्यक नियम का अनुपालन करना होगा. सभी नए वाहनों को भी वाहन पंजीकरण के समय ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन को इंस्टॉल करना होगा. यह आदेश खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया (Chandigarh News) है.