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पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती अरेस्ट वारंट

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Published : Jul 17, 2020, 10:03 AM IST

याचिका में कहा गया कि जसविंदर कौर को 30 जून को फोन कर सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो सीबीआई ऑफिस में पेश नहीं हुई और तब से उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है.

former SHO Jaswinder Kaur
former SHO Jaswinder Kaur

चंडीगढ़: 5 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में फरार चल रही पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है. सीबीआई कोर्ट ने पूर्व एसएसओ जसविंदर कौर को 30 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. उसके बाद से आरोपी जसविंदर कौर गायब है.

कोर्ट ने 20 जुलाई तक के लिए वारंट जारी किए हैं. बता दें कि जसविंदर कौर 30 जून से ही फरार चल रही है. वीरवार को अदालत में सीबीआई इंस्पेक्टर एसएस राठौड़ और सीबीआई वकील केपी सिंह ने याचिका दायर कर जसविंदर कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की.

याचिका में कहा गया कि जसविंदर कौर को 30 जून को फोन कर सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो सीबीआई ऑफिस में पेश नहीं हुई और तब से उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है. सीबीआई की याचिका को अदालत ने मंजूर करते हुए वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि चंडीगढ़ की जिला अदालत ने भी जसविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

मामला बीते 26 जून का है. सीबीआई में दर्ज एफआईआर के अनुसार, मनीमाजारा एमएचसी निवासी शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बीते 5 जून को उसके घर पर दो पुलिसकर्मी आए और कहा कि उसके खिलाफ थाने में शिकायत आई है, लेकिन वो किसी कारण थाने नहीं जा सका. इसके बाद 10 जून को मनीमाजरा थाना प्रभारी जसविंदर कौर ने उसे कॉल कर थाने आने को कहा.

रुपये नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी

जसविंदर कौर ने कहा कि उनको शिकायत मिली है कि उसने रणधीर सिंह की पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 27 से 28 लाख की धोखाधड़ी की है. साथ ही कहा कि उसके पैसे लौटा दे नहीं तो तेरे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा. आरोप है कि एसएचओ समेत अन्य लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच की और रुपये नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी.

आरोप है कि इस दौरान केस को सेटल करने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई. सौदा तय होने के बाद एक जुलाई तक रिश्वत के पूरे पैसे देने को कहा गया. इसके बाद बीते 19 जून को संगरूर के मेहलन चौक पर भगवान सिंह नामक शख्स को गुरदीप ने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर दो लाख रुपये दे दिए.

शिकायत के बाद सीबीआई की जांच में सामने आया कि जसविंदर कौर और भगवान सिंह एक दूसरे के साथ पिछले काफी समय से संपर्क में हैं. इन दोनों की कई बार व्हाट्सएप पर भी कॉलिंग हुई है. इसके बाद सीबीआई ने आरोपी भगवान सिंह को सोमवार को मोहाली से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

चंडीगढ़: 5 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में फरार चल रही पूर्व एसएचओ जसविंदर कौर के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया है. सीबीआई कोर्ट ने पूर्व एसएसओ जसविंदर कौर को 30 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे. उसके बाद से आरोपी जसविंदर कौर गायब है.

कोर्ट ने 20 जुलाई तक के लिए वारंट जारी किए हैं. बता दें कि जसविंदर कौर 30 जून से ही फरार चल रही है. वीरवार को अदालत में सीबीआई इंस्पेक्टर एसएस राठौड़ और सीबीआई वकील केपी सिंह ने याचिका दायर कर जसविंदर कौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की.

याचिका में कहा गया कि जसविंदर कौर को 30 जून को फोन कर सीबीआई ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो सीबीआई ऑफिस में पेश नहीं हुई और तब से उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है. सीबीआई की याचिका को अदालत ने मंजूर करते हुए वारंट जारी किया है. आपको बता दें कि चंडीगढ़ की जिला अदालत ने भी जसविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

मामला बीते 26 जून का है. सीबीआई में दर्ज एफआईआर के अनुसार, मनीमाजारा एमएचसी निवासी शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बीते 5 जून को उसके घर पर दो पुलिसकर्मी आए और कहा कि उसके खिलाफ थाने में शिकायत आई है, लेकिन वो किसी कारण थाने नहीं जा सका. इसके बाद 10 जून को मनीमाजरा थाना प्रभारी जसविंदर कौर ने उसे कॉल कर थाने आने को कहा.

रुपये नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी

जसविंदर कौर ने कहा कि उनको शिकायत मिली है कि उसने रणधीर सिंह की पत्नी की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 27 से 28 लाख की धोखाधड़ी की है. साथ ही कहा कि उसके पैसे लौटा दे नहीं तो तेरे खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा. आरोप है कि एसएचओ समेत अन्य लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच की और रुपये नहीं देने पर केस दर्ज करने की धमकी दी.

आरोप है कि इस दौरान केस को सेटल करने की एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई. सौदा तय होने के बाद एक जुलाई तक रिश्वत के पूरे पैसे देने को कहा गया. इसके बाद बीते 19 जून को संगरूर के मेहलन चौक पर भगवान सिंह नामक शख्स को गुरदीप ने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर दो लाख रुपये दे दिए.

शिकायत के बाद सीबीआई की जांच में सामने आया कि जसविंदर कौर और भगवान सिंह एक दूसरे के साथ पिछले काफी समय से संपर्क में हैं. इन दोनों की कई बार व्हाट्सएप पर भी कॉलिंग हुई है. इसके बाद सीबीआई ने आरोपी भगवान सिंह को सोमवार को मोहाली से रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

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