चंडीगढ़: कोरोनिल दवा के ऐलान के बाद से ही विवादों में घिरे बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी पर चंडीगढ़ जिला अदालत याचिका दायर कर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है. इसमें बाबा रामदेव पर मिलावटी दवा बेचने और हत्या की कोशिश के आरोपों के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने कहा है कि वो सोमवार को हाई कोर्ट में भी इस मामले पर याचिका दाखिल करेंगे.
शिकायत चंडीगढ़ के नेशनल कंज्यूमर वेलफेयर काउंसिल के सचिव विक्रमजीत सिंह की ओर से की गई है. उन्होंने बाबा रामदेव पर आईपीसी की धारा 275, धारा 276, और 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है. कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह बराड़ ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डीजी ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन 1 साल या फिर उससे कम समय में आ सकती है. शिकायतकर्ता विक्रमजीत सिंह ने कहा रामदेव बाबा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी.
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साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोई छोटी बीमारी नहीं है, बल्कि महामारी है. बाबा रामदेव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले या दवाई बनाने का दावा करने से पहले आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए था.