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कैंसर पीड़ित के सहायक व देखरेख कर रहे व्यक्ति रोडवेज बस में कर सकेंगे फ्री यात्रा - हरियाणा रोडवेज

हरियाणा रोडवेज ने कैंसर पीड़ितों के सहायक को भी फ्री यात्रा देने का प्रावधान जारी किया है. कैंसर के मरीज के सहायक को फ्री यात्रा के लिए इलाज चल रहे संस्थान की रिपोर्ट संबंधित स्वास्थ्य विभाग में जमा करानी होगी. जिसके बाद वह व्यक्ति मरीज के साथ 150 किलोमीटर के दायरे में फ्री यात्रा कर सकता है.

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डिपो में खड़ी हरियाणा रोडवेज की बसें
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Published : Dec 14, 2019, 1:37 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज बसों में अब कैंसर के मरीजों के साथ उनकी देखरेख कर रहे व्यक्ति को भी मुफ्त में यात्रा का आदेश जारी किया है. रोडवेज प्रबंधन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

1300 से ज्यादा पीड़ित उठा रहे हैं योजना का लाभ
अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस समय लगभाग 1300 से ज्यादा कैंसर के मरीज रोडवेज की सेवा का लाभ उठा रहे हैं. कैंसर मरीजों और उनके सहायक द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अस्पताल में मुफ्त यात्रा की प्रदान की जाएगी.

2012 में शुरू हुई थी योजना
अधिकारी के अनुसार साल 2012 में सरकार ने कैंसर पीड़ितों की मदद के मकसद से उन्हें रोडवेड बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी थी. सरकार का कहना था कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है और पीड़ित व्यक्ति को महीने में कई बार दवा के लिए कैंसर अस्पताल जाना पड़ता है.

वहीं अधिकारी ने बताया कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अकेले यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के साथ उसकी देखरेख कर रहे व्यक्ति को भी हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा का प्रवाधान किया गया है.

ये भी पढ़ें:यमुनानगर: डीसी ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण, कहीं बत्ती गुल तो कहीं सफाई करते मिले कर्मचारी

स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा कार्ड
रोडवेज बस में कैंसर पीड़ित के सहायक की फ्री यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्ड दिया जाएगा. जो पीड़ित को उस अस्पताल से रिपोर्ट लेकर स्वास्थ्य विभाग में पहचान-पत्र देने के लिए आवेदन करेगा, जिसके बाद उस कार्ड में पीड़ित के साथ एक सहायक को शामिल किया जाएगा.

एक साल के लिए वैध रहेगा कार्ड
प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंसर पीड़ित व उसके सहायक के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा का कार्ड एक साल के लिए ही वैध होगा. पीड़ित के इलाज के अनुसार हर साल कार्ड को रिन्यू कराना होगा.

ये भी पढ़ें:हरियाणा में अब ऑनलाइन होगा प्रोफेसरों का ट्रांसफर, पॉलिसी तैयार कर सुझाव के लिए भेजी

चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज बसों में अब कैंसर के मरीजों के साथ उनकी देखरेख कर रहे व्यक्ति को भी मुफ्त में यात्रा का आदेश जारी किया है. रोडवेज प्रबंधन ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

1300 से ज्यादा पीड़ित उठा रहे हैं योजना का लाभ
अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस समय लगभाग 1300 से ज्यादा कैंसर के मरीज रोडवेज की सेवा का लाभ उठा रहे हैं. कैंसर मरीजों और उनके सहायक द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अस्पताल में मुफ्त यात्रा की प्रदान की जाएगी.

2012 में शुरू हुई थी योजना
अधिकारी के अनुसार साल 2012 में सरकार ने कैंसर पीड़ितों की मदद के मकसद से उन्हें रोडवेड बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी थी. सरकार का कहना था कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है और पीड़ित व्यक्ति को महीने में कई बार दवा के लिए कैंसर अस्पताल जाना पड़ता है.

वहीं अधिकारी ने बताया कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अकेले यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है और कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के साथ उसकी देखरेख कर रहे व्यक्ति को भी हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा का प्रवाधान किया गया है.

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स्वास्थ्य विभाग जारी करेगा कार्ड
रोडवेज बस में कैंसर पीड़ित के सहायक की फ्री यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्ड दिया जाएगा. जो पीड़ित को उस अस्पताल से रिपोर्ट लेकर स्वास्थ्य विभाग में पहचान-पत्र देने के लिए आवेदन करेगा, जिसके बाद उस कार्ड में पीड़ित के साथ एक सहायक को शामिल किया जाएगा.

एक साल के लिए वैध रहेगा कार्ड
प्राप्त जानकारी के अनुसार कैंसर पीड़ित व उसके सहायक के लिए रोडवेज में फ्री यात्रा का कार्ड एक साल के लिए ही वैध होगा. पीड़ित के इलाज के अनुसार हर साल कार्ड को रिन्यू कराना होगा.

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