चंडीगढ़: हरियाणा सरकार हर जिले में गौ रक्षा संगठन का गठन करने की तैयारी में है. सरकार द्वारा बनाए जाने वाले संगठन में अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा. इसकी शुरुआत प्रदेश सरकार गुरुग्राम से करेगी. 17 मार्च को गुरुग्राम में गौरक्षा संगठन को लेकर बैठक होगी. जिसके बाद अन्य जिलों में भी इसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी.
सरकार द्वारा बनाए जा रहे गौरक्षा संगठन को लेकर बीजेपी के कोसली से विधायक लक्षमण यादव का कहना है, कि सरकार गौ सुरक्षा को लेकर पहले ही कानून बना चुकी है. लक्षमण यादव ने कहा कि गाय को माता का दर्जा हिंदू धर्म में दिया गया है. इसलिए इसकी सुरक्षा भी अनिवार्य है. उनका कहना है कि जब भी कोई कानून या कोई फैसला होता है तो वह सभी के हितों में होता है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार गौ रक्षा संगठन बना रही है, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.
उनका कहना है कि अगर गौ रक्षा संगठन बनाया जा रहा है, तो उसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और शायद किसी को दिक्कत भी नहीं होगी. उनका कहना है कि इससे उनको दिक्कत होगी जो अवैध काम करते हैं और कानून के खिलाफ काम करते हैं. बता दें कि हरियाणा सरकार गौ रक्षा के नाम पर प्रदेश में हो रही वारदातों पर लगाम लगाना चाहती है. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार हर जिले में गौ रक्षा संगठन बनाने की तैयारी में है. वहीं, सरकार इसकी शुरुआत गुरुग्राम से करने जा रही है. जिसके तहत 17 मार्च को गुरुग्राम में इसकी बैठक होगी.
ये भी पढ़ें: हरियाणा में नासिर जुनैद हत्याकांड, आरोपियों को पकड़ने के लिए भरतपुर पुलिस का बड़ा ऐलान
गौरतलब है कि बीते दिनों जिस तरह से भिवानी के पास एक गांव में बोलेरो जीप में दो युवकों को जलाया गया था, उसके बाद से प्रदेश सरकार पर भी कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे. क्योंकि हरियाणा में हजारों की संख्या में गौ रक्षकों का नेटवर्क काम कर रहा है. जबकि हरियाणा सरकार यह कह चुकी है कि यह सब अधिकारिक तौर पर टास्क फोर्स का हिस्सा नहीं है. ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से गौ रक्षा संगठन बनाने की तैयारी कर रही है. इसे सरकार पर उठ रहे सवालों पर भी लगाम लगाने के तौर पर देखा जा सकता है.
हालांकि प्रदेश सरकार गौ रक्षा को लेकर पहले से ही संजीदा है. इस तरह के मामलों के लिए साल 2021 में प्रदेश सरकार ने गौ तस्करी को रोकने के तहत राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्य बल समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की थी. जिसके तहत गौ वध रोकने और ऐसे मामलों में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ आवारा पशुओं के पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी.
ये भी पढ़ें: नासिर जुनैद हत्याकांड: सामने आया जींद से बरामद की गई स्कॉर्पियो कार का नूंह कनेक्शन, जानें पूरा मामला