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अशोक खेमका को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में मिली राहत

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Published : Apr 20, 2021, 3:21 PM IST

शूटर विश्‍वजीत को नियुक्ति पत्र जारी करने के मामले में अशोक खेमका पर हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी. जिस पर आज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है.

haryana news, अशोक खेमका और विश्वजीत सिंह मामला
इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अशोक खेमका को मिली राहत

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले आईएएस अशोक खेमका को राहत दी है, दरअसल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच की तरफ से उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर रोक लगा दी है. ये टिप्पणी हाईकोर्ट की एकल बेंच ने शूटर विश्वजीत सिंह के मामले में आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ दी थी.

क्या था मामला?

बता दें कि शूटर विश्वजीत सिंह का पिछले साल खेल कोटे से एचसीएस (हरियाणा सिविल सर्विस) में चयन हुआ था, लेकिन आइएएस अशोक खेमका ने विश्वजीत के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए थे. इसके बाद सरकार ने विश्वजीत के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: करनाल से पानीपत जा रहे ऑटो की ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत, 2 की मौत और 14 घायल

सरकार के इस कदम को विश्‍वजीत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 29 जनवरी को हाई कोर्ट की एकल बेंच ने विश्‍वजीत को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश देते हुए खेमका पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी.

ये भी पढ़ें: पलवल: 3 साल के बेटे को मां से मिलाने ले जा रहा था युवक, सड़क हादसे में दोनों ने खो दी जान

इस टिप्पणी के बाद आईएएस अशोक खेमका ने हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में एकल बेंच के टिप्पणी पर याचिका दी थी. अपनी अपील में खेमका ने कहा कि सिंगल बेंच की तल्ख टिप्पणी पूरी तरह से निराधार व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले आईएएस अशोक खेमका को राहत दी है, दरअसल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच की तरफ से उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी पर रोक लगा दी है. ये टिप्पणी हाईकोर्ट की एकल बेंच ने शूटर विश्वजीत सिंह के मामले में आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ दी थी.

क्या था मामला?

बता दें कि शूटर विश्वजीत सिंह का पिछले साल खेल कोटे से एचसीएस (हरियाणा सिविल सर्विस) में चयन हुआ था, लेकिन आइएएस अशोक खेमका ने विश्वजीत के स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए थे. इसके बाद सरकार ने विश्वजीत के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी थी.

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सरकार के इस कदम को विश्‍वजीत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. 29 जनवरी को हाई कोर्ट की एकल बेंच ने विश्‍वजीत को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश देते हुए खेमका पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी.

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इस टिप्पणी के बाद आईएएस अशोक खेमका ने हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में एकल बेंच के टिप्पणी पर याचिका दी थी. अपनी अपील में खेमका ने कहा कि सिंगल बेंच की तल्ख टिप्पणी पूरी तरह से निराधार व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है.

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