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जेल मैनुअल के तहत हुई राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात- गृह मंत्री विज - ram rahim and honeypreet meeting

रोहतक की सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात हुई. इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सुनिए उन्होंने क्या कहा ?

गृह मंत्री अनिल विज
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Published : Dec 9, 2019, 10:53 PM IST

चंडीगढ़: रेप केस में दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की आखिरकार जेल में राम रहीम से मुलाकात हो ही गई. सोमवार को हनीप्रीत सुनारिया जेल में राम रहीम से मिलने पहुंची थी और कई देर तक दोनों में बातचीत हुई.

'जेल मैनुअल के तहत हुई राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात'
वहीं इस मुलाकात को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो विज ने कहा कि जेल में कैद कोई भी शख्स अपने परिचित या परिजनों से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत कर सकता है.

'जेल मैनुअल के तहत हुई राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात'

ये भी पढ़ें- हरियाणा में फिल्म पानीपत पर बवाल, सिरसा के सिनेमाघरों ने हटाई फिल्म, उठी बैन की मांग

जमानत पर बाहर है हनीप्रीत
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नियम कानून के तहत ही कैदी राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात हुई है. साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अब इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे. आपको बता दें कि हनीप्रीत पंचकूला हिंसा मामले में आरोपी हैं और अंबाला सेंट्रल जेल से कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर निकली हैं.

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में पंचकूला की विशेष अदालत ने रेप केस में राम रहीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. जिसके बाद पंचकूला में दंगे भड़क गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

पंचकूला हिंसा मामले में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था और देशद्रोह की धाराएं भी हनीप्रीत पर लगी थी. नवंबर 2019 में हनीप्रीत से देशद्रोह की धाराएं हटा ली गई, जिसके बाद हनीप्रीत को जमानत मिलने में आसानी हो गई.

ये भी पढ़ें- सुनारिया जेल में गुरमीत राम रहीम से मिली हनीप्रीत, करीब डेढ़ घंटे चली मुलाकात

चंडीगढ़: रेप केस में दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की आखिरकार जेल में राम रहीम से मुलाकात हो ही गई. सोमवार को हनीप्रीत सुनारिया जेल में राम रहीम से मिलने पहुंची थी और कई देर तक दोनों में बातचीत हुई.

'जेल मैनुअल के तहत हुई राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात'
वहीं इस मुलाकात को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो विज ने कहा कि जेल में कैद कोई भी शख्स अपने परिचित या परिजनों से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत कर सकता है.

'जेल मैनुअल के तहत हुई राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात'

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जमानत पर बाहर है हनीप्रीत
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नियम कानून के तहत ही कैदी राम रहीम और हनीप्रीत की मुलाकात हुई है. साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अब इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे. आपको बता दें कि हनीप्रीत पंचकूला हिंसा मामले में आरोपी हैं और अंबाला सेंट्रल जेल से कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर निकली हैं.

गौरतलब है कि अगस्त 2017 में पंचकूला की विशेष अदालत ने रेप केस में राम रहीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी. जिसके बाद पंचकूला में दंगे भड़क गए थे, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

पंचकूला हिंसा मामले में राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था और देशद्रोह की धाराएं भी हनीप्रीत पर लगी थी. नवंबर 2019 में हनीप्रीत से देशद्रोह की धाराएं हटा ली गई, जिसके बाद हनीप्रीत को जमानत मिलने में आसानी हो गई.

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Intro: रेप केस में दोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत आखिरकार जेल में राम रहीम से मुलाकात हो ही गई, हनीप्रीत सुनारिया जेल में राम रहीम से मिलने पहुंची थी और कई देर तक दोनों में बातचीत हुई वही इस मुलाकात को लेकर प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो विज ने कहा कि जेल में कैद कोई भी शख्स कि अपने परिचित या परिजनों से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होती है नियम कानून के तहत ही यह मुलाकात हुई है और इस बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा
Body:आपको बता दे की हनीप्रीत भी इस मामले में आरोपी है और अंबाला सेंट्रल जेल से कुछ दिन पहले ही जमानत पाकर बाहर निकली है, अगस्त 2017 में पंचकूला की विशेष अदालत ने रेप केस में राम रहीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी जिसके बाद पंचकूला में दंगे भड़क गए थे जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था और देशद्रोह की धाराएं भी हनीप्रीत पर लगी थी, नवंबर 2019 में हनीप्रीत से देशद्रोह की धाराएं हटा ली गई जिसके बाद हनीप्रीत को जमानत मिलने में आसानी हो गईConclusion:
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