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अपराध पर रोकने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल किया जाएगा तैयार- अनिल विज - हरियाणा में क्राइम से संबंधित पोर्टल

गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल (haryana crime portal) तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी.

anil vij police official meeting
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Published : Jan 10, 2022, 10:17 PM IST

चंडीगढ़: गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने सोमवार को पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे़ पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल (haryana crime portal) तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा, विज ने आज सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं.

इसी कड़ी में विज ने आज पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निस्तारण हेतु समय अवधि भी निर्धारित कर बताई. बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में टाएमलाएन देते हुए कहा कि हम अब सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही फिक्स करने जा रहे हैं कि इस अधिकारी व कर्मचारी की वजह से अमुक मामले में देरी हुई. विज ने कहा कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के तहत अब आज से यदि 10 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसएचओ की होगी. इसी प्रकार, यदि 20 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित डीएसपी रैंक के अधिकारी की होगी तथा यदि 30 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एएसपी रैंक के अधिकारी की होगी.

ऐसे ही, यदि 45 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी और संबंधित एसपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. इसी प्रकार, यदि 60 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित आईजी या सीपी की होगी और संबंधित आईजी या सीपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. विज ने कहा कि यदि 60 दिन से भी ज्यादा किसी मामले में देरी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को रिकार्ड सहित अपना जवाब देना होगा.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ स्वास्थ्य सचिव की निजी अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ बैठक, नए दिशा-निर्देश किए जारी

गृहमंत्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैं उनकी मेहनत को को खराब नहीं होने दूंगा. उन्होंने पुलिस के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने देंगें. उन्होंने कहा कि हम सबने रूल आफ लॉ को स्थापित करने की शपथ ले रखी हैं इसलिए हम सब मिलकर राज्य के लोगों की सेवा करेंगे ताकि प्रदेशवासियों को समयबद्ध इंसाफ दिया जा सके. गृहमंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ गई है और सरकार समय-समय पर हिदायतें जारी करती है और उन हिदायतों को लागू करवाना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का कर्तव्य बनता है.

इसी प्रकार, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस के जवानों या अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगी है, उसके लिए संबंधित पुलिस के अधीक्षक अपने यहां पर कैंप आयोजित करवाएं और ऐसे सभी कर्मियों को वैक्सीनेट करवाएं. बैठक के दौरान विज ने कहा कि पुलिस के कर्मियों को काम करने का माहौल व वातावरण देने के लिए पुलिस थानों का पुर्नरूत्थान करें और थाना का साफ-सुथरा व स्वच्छ रखें ताकि काम करने की इच्छाशक्ति बनी रहें.

ये भी पढ़ें- कोरोना का कहर: हरियाणा में इस तारीख तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

बैठक के दौरान विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिले में एक अलग रजिस्टर लगाया जाए और डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी ही उस पर अगली कार्यवाही करें. उन्होंने कहा कि जब शिकायत का पूरी से निस्तारण हो जाए तो उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट संबंधित एडीजीपी को भेजी जाए. पुलिस पब्लिक कमेटियों के गठन के संबंध में गृहमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर कमेटियों का गठन करें और इन कमेटियों में शामिल किए गए सभी प्रमुख व्यक्तियों के पते व मोबाइल नंबर की सूची उन्हें भेजें.

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चंडीगढ़: गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने सोमवार को पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों सहित पूरे राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे़ पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि अपराध पर रोक लगाने के लिए क्राइम से संबंधित एक पोर्टल (haryana crime portal) तैयार किया जाएगा जिसके बाद हर संबंधित पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल के माध्यम से क्राइम के मामले की जानकारी देख सकेगा और उस अमुक मामले पर संबंधित अधिकारी द्वारा आगामी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके अलावा, विज ने आज सख्त लहजे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां जितने भी लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निपटाएं.

इसी कड़ी में विज ने आज पुलिस अधिकारियों को आगामी मामलों के निस्तारण हेतु समय अवधि भी निर्धारित कर बताई. बैठक के दौरान उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के संबंध में टाएमलाएन देते हुए कहा कि हम अब सभी की जिम्मेदारी व जवाबदेही फिक्स करने जा रहे हैं कि इस अधिकारी व कर्मचारी की वजह से अमुक मामले में देरी हुई. विज ने कहा कि जिम्मेदारी व जवाबदेही के तहत अब आज से यदि 10 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसएचओ की होगी. इसी प्रकार, यदि 20 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित डीएसपी रैंक के अधिकारी की होगी तथा यदि 30 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एएसपी रैंक के अधिकारी की होगी.

ऐसे ही, यदि 45 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी और संबंधित एसपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. इसी प्रकार, यदि 60 दिन से ज्यादा कोई मामला लंबित रहता है तो उसकी जिम्मेदारी व जवाबदेही संबंधित आईजी या सीपी की होगी और संबंधित आईजी या सीपी को अमुक मामले की देरी के संबंध में अपनी टिप्पणी रिकार्ड सहित देनी होगी कि किस वजह से इस मामले के निस्तारण में देरी हुई है. विज ने कहा कि यदि 60 दिन से भी ज्यादा किसी मामले में देरी पाई जाती है तो उस मामले में संबंधित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को रिकार्ड सहित अपना जवाब देना होगा.

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गृहमंत्री विज ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत मेहनत कर रहे हैं. मैं उनकी मेहनत को को खराब नहीं होने दूंगा. उन्होंने पुलिस के अधिकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुख्यमंत्री की मेहनत को खराब नहीं होने देंगें. उन्होंने कहा कि हम सबने रूल आफ लॉ को स्थापित करने की शपथ ले रखी हैं इसलिए हम सब मिलकर राज्य के लोगों की सेवा करेंगे ताकि प्रदेशवासियों को समयबद्ध इंसाफ दिया जा सके. गृहमंत्री ने बैठक में पुलिस अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ गई है और सरकार समय-समय पर हिदायतें जारी करती है और उन हिदायतों को लागू करवाना पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों का कर्तव्य बनता है.

इसी प्रकार, उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन पुलिस के जवानों या अधिकारियों व कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगी है, उसके लिए संबंधित पुलिस के अधीक्षक अपने यहां पर कैंप आयोजित करवाएं और ऐसे सभी कर्मियों को वैक्सीनेट करवाएं. बैठक के दौरान विज ने कहा कि पुलिस के कर्मियों को काम करने का माहौल व वातावरण देने के लिए पुलिस थानों का पुर्नरूत्थान करें और थाना का साफ-सुथरा व स्वच्छ रखें ताकि काम करने की इच्छाशक्ति बनी रहें.

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बैठक के दौरान विज ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा भेजी गई प्रत्येक शिकायत के लिए हर जिले में एक अलग रजिस्टर लगाया जाए और डीएसपी स्तर से ऊपर के अधिकारी ही उस पर अगली कार्यवाही करें. उन्होंने कहा कि जब शिकायत का पूरी से निस्तारण हो जाए तो उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट संबंधित एडीजीपी को भेजी जाए. पुलिस पब्लिक कमेटियों के गठन के संबंध में गृहमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अगले एक सप्ताह के भीतर कमेटियों का गठन करें और इन कमेटियों में शामिल किए गए सभी प्रमुख व्यक्तियों के पते व मोबाइल नंबर की सूची उन्हें भेजें.

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