चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आवश्यक और अन्य प्रकार के कामों को निपटाने के लिए सरकारी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है. इस दौरान सभी स्कूलों को कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही ये भी बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है.
उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों या मुखियाओं को एक क्लर्क, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, एक चपरासी या माली को स्कूल में बुलाने की अनुमति दी जाएगी. बीमार या गर्भवती महिलाओं को ड्यूटी करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा.
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राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक कार्यालय खोलने का निर्णय, स्कूलों में आवश्यक और अन्य प्रकार के कामों के निपटान जैसे कि वेतन बिल तैयार करने, विद्यार्थियों को पुस्तकालय की किताबें बांटने, बफर स्टॉक में रखी किताबों को छात्रों में बांटने, स्कूल परिसर के रख रखाव और साफ-सफाई जैसे कार्य करने के मकसद से लिया गया है.