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बजट सत्र के अंतिम दिन 6 विधेयक हुए पारित, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. अंतिम दिन हरियाणा सरकार द्वारा कुल 6 विधेयक सदन में पारित करवाए.

manohar lal khattar
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Published : Mar 18, 2021, 8:54 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन आज 6 विधेयक पारित किए गए. जिनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं.

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली के लिए और दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया.

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पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 श्रमिकों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रबंधन तथा कार्यकलाप करने के लिए निधि के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था. ये महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित निधि की प्राप्ति के ढंग को प्रयोजन तथा उद्देश्यों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निधि के संसाधनों को बढ़ाना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के प्रावधान करना अनिवार्य हो गया था. इसके लिए इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे.

हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक, 2021

ये विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) और 205 के अनुसरण में अनपेक्षित परिस्थिति जैसे कि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन प्रकृति के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य को आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया है.

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हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों व जिला परिषदों के पांच के कार्यकाल की शुरुआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था.

हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य, हरियाणा के लोगों द्वाराकिए गए लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया. हरियाणा के लोगों ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक और भाषाई, दोनों की अनूठी पहचान में अत्यधिक गौरव का अनुभव किया. पांच दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों के संक्षिप्त नाम में अब भी 'पंजाब' और 'पूर्वी पंजाब' शब्द का प्रयोग होता है.

ये भी पढे़ं- जोरदार हंगामे के बीच संपत्ति क्षति वसूली बिल हरियाणा विधानसभा में पास

राज्य सरकार को लागू विधियों में 'पंजाब' और 'पूर्वी पंजाब' शब्द का होना, सरसरी तौर पर पढ़ने में, राज्य में ऐसी विधियों के लागूकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है. राज्य, उन्हें निश्चित रूप से सूचित करते हुए की राज्य में यथा लागू पंजाब अधिनियम, हरियाणा से संबंधित है, उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं इसलिए हरियाणा राज्य में विधियों 'हरियाणा' अधिनियमों के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए.

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021

मार्च, 2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 1 लाख 95 हजार करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 पारित किया गया.

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन आज 6 विधेयक पारित किए गए. जिनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं.

हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली के लिए और दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया.

ये भी पढे़ं- संपत्ति क्षति वसूली बिल से कांग्रेस को ऐतराज, हुड्डा बोले- लोगों को डरा रही सरकार

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021

पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 श्रमिकों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रबंधन तथा कार्यकलाप करने के लिए निधि के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था. ये महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित निधि की प्राप्ति के ढंग को प्रयोजन तथा उद्देश्यों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए. इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निधि के संसाधनों को बढ़ाना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के प्रावधान करना अनिवार्य हो गया था. इसके लिए इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे.

हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक, 2021

ये विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) और 205 के अनुसरण में अनपेक्षित परिस्थिति जैसे कि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन प्रकृति के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य को आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया है.

ये भी पढ़ें- अनिल विज के ऐलान के बाद भी विधानसभा में पेश नहीं हो पाया 'लव जिहाद बिल', दुष्यंत के तेवर से खतरे में थी सरकार?

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों व जिला परिषदों के पांच के कार्यकाल की शुरुआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था.

हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021

हरियाणा राज्य, हरियाणा के लोगों द्वाराकिए गए लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया. हरियाणा के लोगों ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक और भाषाई, दोनों की अनूठी पहचान में अत्यधिक गौरव का अनुभव किया. पांच दशक से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों के संक्षिप्त नाम में अब भी 'पंजाब' और 'पूर्वी पंजाब' शब्द का प्रयोग होता है.

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राज्य सरकार को लागू विधियों में 'पंजाब' और 'पूर्वी पंजाब' शब्द का होना, सरसरी तौर पर पढ़ने में, राज्य में ऐसी विधियों के लागूकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है. राज्य, उन्हें निश्चित रूप से सूचित करते हुए की राज्य में यथा लागू पंजाब अधिनियम, हरियाणा से संबंधित है, उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं इसलिए हरियाणा राज्य में विधियों 'हरियाणा' अधिनियमों के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए.

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021

मार्च, 2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 1 लाख 95 हजार करोड़ रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 पारित किया गया.

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