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आज से चंडीगढ़ में कई बड़े बदलाव, जानिए जरूरी चीजों पर कितना देना होगा शुल्क

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Published : Apr 1, 2023, 3:45 PM IST

1 अप्रैल यानी आज से नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरूआत हो चुकी है. साल का ये नया महीना कई बड़े बदलाव लेकर आया है. खबर में जानिए चंडीगढ़ में क्या क्या बदला जाएगा और इसका आम जनता पर कितना असर पड़ेगा.

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चंडीगढ़: अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में चंडीगढ़ में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के चलते जनता पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ता नजर आ रहा है. अप्रैल की शुरुआत में नई टैक्स पॉलिसी नगर निगम के द्वारा लागू की गई है. ऐसे में लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बिलों में अधिकतम वृद्धि के साथ कई चीजें बदल जाएंगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने पानी की दरों में बढ़ोतरी से लेकर कचरा संग्रहण शुल्क में बढ़ोतरी, बिजली दरों में बढ़ोतरी से लेकर ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को फिर से शुरू करने की तैयारी है.

पानी का शुल्क: चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जल पर कितना शुल्क बढ़ाया गया है. चंडीगढ़ में पानी के शुल्क में भी 1 अप्रैल से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. पिछले साल 1 अप्रैल, 2022 से, ग्यारह घंटे के अंतराल के बाद शुल्क में वृद्धि की गई थी. वर्तमान में पानी की दर 3 रुपये प्रति किलो लीटर से लेकर 20 रुपये प्रति किलो लीटर है. 0 से 15 किलोलीटर के स्लैब पर 3 रुपये प्रति किलो लीटर, 16 से 30 लीटर के स्लैब पर 6 रुपये प्रति किलोलीटर, 31 किलोलीटर से 60 किलो लीटर तक के स्लैब पर 10 रुपये प्रति किलो लीटर और 60 किलो लीटर से ऊपर के स्लैब पर 20 रुपये प्रति केएल पर अब पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

कचरा शुल्क: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चंडीगढ़ में नगर निगम द्वारा कचरा संग्रह शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है. हर साल वार्षिक वृद्धि के साथ, घरों का कचरा संग्रहण शुल्क 5 प्रतिशत बढ़ दिया गया है. नगर निगम द्वारा ही शहर में कचरे के संग्रह का प्रबंधन किया जाता है. जहां निवासियों को कचरा अलग करके उन्हें देना होता है. 1 अप्रैल से दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. वर्तमान में 2 मरला से कम का घर 50 रुपये प्रति रसोई का भुगतान करता है, 2 मरला से 10 मरला से ऊपर का घर 100 रुपये प्रति रसोई भुगतान करना होता है. 1 कनाल को 200 रुपये प्रति रसोई, एक कनाल से ऊपर को 2 कनाल को 250 रुपये प्रति रसोई और 2 कनाल से ऊपर के घर को 350 रुपये प्रति माह देना होगा.

पार्किंग दरों में मिलेगी राहत: इस समय paid पार्किंग सर्विस चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही हैं, इसलिए पूरे शहर में पार्किंग दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. मौजूदा समय में 89 पार्किंग स्थल ऐसे हैं, जिन्हें नगर निगम ने पार्किंग ठेकेदारों से अपने कब्जे में ले लिया था. क्योंकि उनमें दोनों कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो गया था. ऐसे में चार पहिया वाहन मालिक 14 रुपये और दो पहिया वाहन 7 रुपये का भुगतान करना जारी रखेगा. जब तक कि चंडीगढ़ नगर निगम को एक नई पार्किंग फर्म नहीं मिलती है. जो शहर में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दी जाएगी.

ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों का पंजीकरण शुरू: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 10 फरवरी से ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को यह कहते हुए बंद कर दिया गया था, कि उस विशेष वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) के लिए लक्ष्य समाप्त हो गया था. केवल इलेक्ट्रिक वाहन अब दर्ज किया जाएगा. जिसको लेकर शहर में आदेश के ‌ख‌िलाफ व्यापक विरोध हुआ. लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ. वहीं नए लक्ष्य के साथ वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए फ्यूल आधारित दुपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा. लक्ष्य पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद की जाएगी.

रेस्को मॉडल की तारीख खत्म: फ्री रूफटॉप सोलर पावर यूनिट के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है. जिसके लिए क्रेस्ट ने आवेदन आमंत्रित किए थे. ये मुफ्त रूफटॉप सौर ऊर्जा इकाइयां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान की जानी हैं. अब, आवेदकों को क्रमबद्ध किया जाएगा और प्रक्रिया शुरू होगी.

स्क्रैप पॉलिसी लागू: चंडीगढ़ में 15 साल से पुराने 98 वाहनों को कबाड़ किया जाएगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर यूटी प्रशासन 15 साल से पुराने इन 98 सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा. इन आदेशों के साथ, इन वाहनों को 1 अप्रैल से शहर की सुविधाओं से रद्द कर दिया जाएगा. जिन वाहनों को रद्द किया जाएगा, इसमें प्रदूषण फैलाने वाली कारें और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) की नौ बसें शामिल हैं.

छूट पाने के लिए संपत्ति कर का भुगतान: 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक शहर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर का भुगतान करने वाले उपभोक्ता 20 प्रतिशत तक की छूट के पात्र होंगे. इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक संपत्ति करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जबकि आवासीय करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

बिजली की दरों में बढ़ोतरी: चंडीगढ़ बिजली विभाग ने जॉइंट पावर रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) से संशोधित टैरिफ को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जो अप्रैल महीने से लागू हो गया है. मौजूदा खुदरा टैरिफ में 10.25% की औसत वृद्धि के लिए यूटी को प्रस्तावित किया गया है. 2023-24 के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है. शहर में 2.04 लाख घरेलू और 28,521 गैर-घरेलू उपभोक्ताओं सहित लगभग 2.38 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।. जिसके चलते बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: LPG Cylinder New Price: महीने के पहले दिन ही मिली राहत, सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, जानें नए रेट

काओ सेस में कटौती: अप्रैल महीने से शराब उपभोक्ताओं को शराब पर कम गाय उपकर देना होगा. आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रु. 5/- देशी शराब की बोतल को घटाकर 750 एमएल का 1/- रुपये का गाय उपकर देना होगा. इसी तरह व्हिस्की की प्रति बोतल 10/- रुपये कम करके 2/- प्रति बोतल कर दिया गया है. नगर निगम, चंडीगढ़ की सीमा में बेची जाने वाली 650 मिलीलीटर की बीयर की प्रति बोतल 5/- रुपये घटाकर 1/- रुपये प्रति बोतल गाय उपकर कर किया गया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से की ये अपील

चंडीगढ़ नगर निगम कमिश्नर ‌अनिंदिता मित्रा ने बताया कि पानी और कचरा शुल्क बारे में हाउस मीटिंग में चर्चा हो चुकी थी. जिसके बाद ही उन्हें लागू किया गया है. वहीं शहर में बेहतर उन्नति के लिए जो नगर निगम द्वारा फैसले लिए गए हैं, उन्हें देखते हुए सभी नियमों को लागू किया जाएगा. इसके साथ उक्त नियमों से संबधति ‌श‌ि कायतों को नगर निगम द्वारा समय पर दूर किया जाएगा.

चंडीगढ़: अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में चंडीगढ़ में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के चलते जनता पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ता नजर आ रहा है. अप्रैल की शुरुआत में नई टैक्स पॉलिसी नगर निगम के द्वारा लागू की गई है. ऐसे में लोगों द्वारा भुगतान किए जाने वाले बिलों में अधिकतम वृद्धि के साथ कई चीजें बदल जाएंगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने पानी की दरों में बढ़ोतरी से लेकर कचरा संग्रहण शुल्क में बढ़ोतरी, बिजली दरों में बढ़ोतरी से लेकर ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को फिर से शुरू करने की तैयारी है.

पानी का शुल्क: चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जल पर कितना शुल्क बढ़ाया गया है. चंडीगढ़ में पानी के शुल्क में भी 1 अप्रैल से पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. पिछले साल 1 अप्रैल, 2022 से, ग्यारह घंटे के अंतराल के बाद शुल्क में वृद्धि की गई थी. वर्तमान में पानी की दर 3 रुपये प्रति किलो लीटर से लेकर 20 रुपये प्रति किलो लीटर है. 0 से 15 किलोलीटर के स्लैब पर 3 रुपये प्रति किलो लीटर, 16 से 30 लीटर के स्लैब पर 6 रुपये प्रति किलोलीटर, 31 किलोलीटर से 60 किलो लीटर तक के स्लैब पर 10 रुपये प्रति किलो लीटर और 60 किलो लीटर से ऊपर के स्लैब पर 20 रुपये प्रति केएल पर अब पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.

कचरा शुल्क: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चंडीगढ़ में नगर निगम द्वारा कचरा संग्रह शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है. हर साल वार्षिक वृद्धि के साथ, घरों का कचरा संग्रहण शुल्क 5 प्रतिशत बढ़ दिया गया है. नगर निगम द्वारा ही शहर में कचरे के संग्रह का प्रबंधन किया जाता है. जहां निवासियों को कचरा अलग करके उन्हें देना होता है. 1 अप्रैल से दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. वर्तमान में 2 मरला से कम का घर 50 रुपये प्रति रसोई का भुगतान करता है, 2 मरला से 10 मरला से ऊपर का घर 100 रुपये प्रति रसोई भुगतान करना होता है. 1 कनाल को 200 रुपये प्रति रसोई, एक कनाल से ऊपर को 2 कनाल को 250 रुपये प्रति रसोई और 2 कनाल से ऊपर के घर को 350 रुपये प्रति माह देना होगा.

पार्किंग दरों में मिलेगी राहत: इस समय paid पार्किंग सर्विस चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा चलाई जा रही हैं, इसलिए पूरे शहर में पार्किंग दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. मौजूदा समय में 89 पार्किंग स्थल ऐसे हैं, जिन्हें नगर निगम ने पार्किंग ठेकेदारों से अपने कब्जे में ले लिया था. क्योंकि उनमें दोनों कंपनी का कार्यकाल समाप्त हो गया था. ऐसे में चार पहिया वाहन मालिक 14 रुपये और दो पहिया वाहन 7 रुपये का भुगतान करना जारी रखेगा. जब तक कि चंडीगढ़ नगर निगम को एक नई पार्किंग फर्म नहीं मिलती है. जो शहर में स्मार्ट पार्किंग की सुविधा दी जाएगी.

ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों का पंजीकरण शुरू: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 10 फरवरी से ईंधन आधारित दोपहिया वाहनों के पंजीकरण को यह कहते हुए बंद कर दिया गया था, कि उस विशेष वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) के लिए लक्ष्य समाप्त हो गया था. केवल इलेक्ट्रिक वाहन अब दर्ज किया जाएगा. जिसको लेकर शहर में आदेश के ‌ख‌िलाफ व्यापक विरोध हुआ. लेकिन प्रशासन टस से मस नहीं हुआ. वहीं नए लक्ष्य के साथ वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के लिए फ्यूल आधारित दुपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा. लक्ष्य पूरा होते ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद की जाएगी.

रेस्को मॉडल की तारीख खत्म: फ्री रूफटॉप सोलर पावर यूनिट के लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है. जिसके लिए क्रेस्ट ने आवेदन आमंत्रित किए थे. ये मुफ्त रूफटॉप सौर ऊर्जा इकाइयां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान की जानी हैं. अब, आवेदकों को क्रमबद्ध किया जाएगा और प्रक्रिया शुरू होगी.

स्क्रैप पॉलिसी लागू: चंडीगढ़ में 15 साल से पुराने 98 वाहनों को कबाड़ किया जाएगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर यूटी प्रशासन 15 साल से पुराने इन 98 सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगा. इन आदेशों के साथ, इन वाहनों को 1 अप्रैल से शहर की सुविधाओं से रद्द कर दिया जाएगा. जिन वाहनों को रद्द किया जाएगा, इसमें प्रदूषण फैलाने वाली कारें और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) की नौ बसें शामिल हैं.

छूट पाने के लिए संपत्ति कर का भुगतान: 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक शहर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपत्ति कर का भुगतान करने वाले उपभोक्ता 20 प्रतिशत तक की छूट के पात्र होंगे. इस अवधि के दौरान वाणिज्यिक संपत्ति करदाताओं को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जबकि आवासीय करदाताओं को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

बिजली की दरों में बढ़ोतरी: चंडीगढ़ बिजली विभाग ने जॉइंट पावर रेगुलेटरी कमीशन (जेईआरसी) से संशोधित टैरिफ को मंजूरी देने का अनुरोध किया है, जो अप्रैल महीने से लागू हो गया है. मौजूदा खुदरा टैरिफ में 10.25% की औसत वृद्धि के लिए यूटी को प्रस्तावित किया गया है. 2023-24 के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है. शहर में 2.04 लाख घरेलू और 28,521 गैर-घरेलू उपभोक्ताओं सहित लगभग 2.38 लाख बिजली उपभोक्ता हैं।. जिसके चलते बिजली दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

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काओ सेस में कटौती: अप्रैल महीने से शराब उपभोक्ताओं को शराब पर कम गाय उपकर देना होगा. आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार रु. 5/- देशी शराब की बोतल को घटाकर 750 एमएल का 1/- रुपये का गाय उपकर देना होगा. इसी तरह व्हिस्की की प्रति बोतल 10/- रुपये कम करके 2/- प्रति बोतल कर दिया गया है. नगर निगम, चंडीगढ़ की सीमा में बेची जाने वाली 650 मिलीलीटर की बीयर की प्रति बोतल 5/- रुपये घटाकर 1/- रुपये प्रति बोतल गाय उपकर कर किया गया है.

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चंडीगढ़ नगर निगम कमिश्नर ‌अनिंदिता मित्रा ने बताया कि पानी और कचरा शुल्क बारे में हाउस मीटिंग में चर्चा हो चुकी थी. जिसके बाद ही उन्हें लागू किया गया है. वहीं शहर में बेहतर उन्नति के लिए जो नगर निगम द्वारा फैसले लिए गए हैं, उन्हें देखते हुए सभी नियमों को लागू किया जाएगा. इसके साथ उक्त नियमों से संबधति ‌श‌ि कायतों को नगर निगम द्वारा समय पर दूर किया जाएगा.

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