चंडीगढ़: 524 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती में आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कड़ी फटकार लागई. हाईकोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई है तो इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा ? हाईकोर्ट ने HPSC और हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई से पहले इस बारे में फैसला लेने का आदेश दिया हैं.
असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के 524 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती
याचिका दाखिल करते हुए रोहतक निवासी सिकंदर ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के 524 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है. याची ने कहा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सभी प्रकार के आरक्षण दिए गए हैं, लेकिन केंद्र की नोटिफिकेशन के तहत आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है.
हरियाणा के एडवोकेट ने दी सफाई
मामसे में हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि आर्थिक पिछड़ों को दिए गए आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और केंद्र की नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में आरक्षण का लाभ कैसे दिया जा सकता है ?
सरकार को आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण फिलहाल जारी रखना चाहिए- हाईकोर्ट
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिन मामलों का हवाला दिया जा रहा है, वो केंद्र की नोटिफिकेशन से पहले के हैं और ऐसे में इस नोटिफिकेशन के बाद की नियुक्तियों से उनका कोई वास्ता नहीं है. जहां तक केंद्र की नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित होने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई है.
ऐसे में हाईकोर्ट का मानना है कि सरकार को आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण फिलहाल जारी रखना चाहिए. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और HPSC को 20 अगस्त तक की मोहलत देते हुए इस पर फैसला लेकर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया है.