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ग्रुप सी के कर्मचारियों को 'मनोहर' सौगात, HCS अफसर बनने का मिला मौका

ग्रुप सी के कर्मचारी भी एचसीएस यानी हरियाणा सिविल सर्विस का ऑफिसर बन सकते हैं. एचसीएस रजिस्टर-2 के तहत 18 पदों की भर्ती भी की जाएगी

हरियाणा सिविल सर्विस (फाइल फोटो)
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Published : Jun 14, 2019, 1:06 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रुप सी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. जिसके तहत अब ग्रुप सी के कर्मचारी भी एचसीएस यानी हरियाणा सिविल सर्विस का ऑफिसर बन सकते हैं. एचसीएस रजिस्टर-2 के तहत 18 पदों की भर्ती भी की जाएगी. इसमें हरियाणा के क्लर्क और असिस्टेंट ग्रुप सी के कर्मचारी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

जून महीने के तीसरे सप्ताह में परीक्षा होने की उम्मीद है. पहले इस कैटेगरी में सीधे आवेदन के बाद इंटरव्यू से ही सिलेक्शन किया जाता रहा है, लेकिन अब परीक्षा जोड़ दी गई है. सरकार ने बजट सत्र में इसका विधेयक भी पास किया था. मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने पिछले माह ही इस ग्रुप के लिए परीक्षा का सिलेबस जारी किया था.

ये लोग कर सकते हैं आवेदन:

  • ग्रुप-सी में कम से कम 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए.
  • उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं हो.
  • कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही होनी चाहिए.
  • विजिलेंस जांच पेंडिंग न हो.
  • शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए

ये नहीं कर सकते आवेदन:
इस कैटेगरी में हरियाणा विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रुप सी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. जिसके तहत अब ग्रुप सी के कर्मचारी भी एचसीएस यानी हरियाणा सिविल सर्विस का ऑफिसर बन सकते हैं. एचसीएस रजिस्टर-2 के तहत 18 पदों की भर्ती भी की जाएगी. इसमें हरियाणा के क्लर्क और असिस्टेंट ग्रुप सी के कर्मचारी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

जून महीने के तीसरे सप्ताह में परीक्षा होने की उम्मीद है. पहले इस कैटेगरी में सीधे आवेदन के बाद इंटरव्यू से ही सिलेक्शन किया जाता रहा है, लेकिन अब परीक्षा जोड़ दी गई है. सरकार ने बजट सत्र में इसका विधेयक भी पास किया था. मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने पिछले माह ही इस ग्रुप के लिए परीक्षा का सिलेबस जारी किया था.

ये लोग कर सकते हैं आवेदन:

  • ग्रुप-सी में कम से कम 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए.
  • उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं हो.
  • कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही होनी चाहिए.
  • विजिलेंस जांच पेंडिंग न हो.
  • शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए

ये नहीं कर सकते आवेदन:
इस कैटेगरी में हरियाणा विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे.

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पानीपत (मनोज कुमार). ग्रुप-सी कर्मचारियों के पास हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) अफसर बनने का मौका है। एचसीएस-रजिस्टर-2 के 18 पदों की भर्ती की जाएगी। इसमें प्रदेश के क्लर्क, असिस्टेंट आदि ग्रुप-सी के कर्मचारी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।



इस माह के तीसरे सप्ताह में परीक्षा संभावित है। पहले इस कैटेगरी में सीधे आवेदन के बाद इंटरव्यू से ही चयन किया जाता रहा है, लेकिन अब परीक्षा जोड़ दी है। सरकार ने बजट सत्र में इसका विधेयक भी पास किया था। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने पिछले माह ही इस ग्रुप के लिए परीक्षा का सिलेबस जारी किया था।   



कौन कर सकता है आवेदन :




             
  • ग्रुप-सी में कम से कम 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए।

  •          
  • उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं हो। {कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही होनी चाहिए।

  •          
  • विजिलेंस जांच पेंडिंग न हो।

  •          
  • शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए।



ये नहीं कर सकते आवेदन :

इस कैटेगरी में हरियाणा विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।



पानीपत (मनोज कुमार). ग्रुप-सी कर्मचारियों के पास हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) अफसर बनने का मौका है। एचसीएस-रजिस्टर-2 के 18 पदों की भर्ती की जाएगी। इसमें प्रदेश के क्लर्क, असिस्टेंट आदि ग्रुप-सी के कर्मचारी 8 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।







इस माह के तीसरे सप्ताह में परीक्षा संभावित है। पहले इस कैटेगरी में सीधे आवेदन के बाद इंटरव्यू से ही चयन किया जाता रहा है, लेकिन अब परीक्षा जोड़ दी है। सरकार ने बजट सत्र में इसका विधेयक भी पास किया था। मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने पिछले माह ही इस ग्रुप के लिए परीक्षा का सिलेबस जारी किया था।   











कौन कर सकता है आवेदन :













             
  •          

  •          
  • ग्रुप-सी में कम से कम 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए।

  •          

             
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  •          
  • उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं हो। {कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं चल रही होनी चाहिए।

  •          

             
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  •          
  • विजिलेंस जांच पेंडिंग न हो।

  •          

             
  •          

  •          
  • शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए।

  •          

             

              










ये नहीं कर सकते आवेदन :



इस कैटेगरी में हरियाणा विधानसभा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकेंगे।






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