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कोविड से हुई मौत की सहायता राशि के लिए खुला पोर्टल, इस दिन से पहले करें आवेदन

कोविड से हुई मौत के मामलों में अनुग्रह राशि (haryana covid death compensation portal) के लिए पोर्टल खुल गया है. सहायता राशि के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

haryana covid death compensation
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Published : Apr 20, 2022, 3:54 PM IST

Updated : Apr 20, 2022, 7:58 PM IST

भिवानी: भारत सरकार के आदेशानुसार जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके नजदीकी परिजन सहायता राशि (haryana covid death compensation) के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा डोट जीओवी डोट इन पर कर सकते हैं. एक बार फिर से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी से 20 मार्च 2022 के बाद होती है तो उनके परिजन सहायता राशि के लिए 90 दिन के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं.

भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मौत होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाती है. उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है.

ये भी पढ़ें- देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, केंद्र ने पांच राज्यों को दी सतर्कता बढ़ाने की हिदायत

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह राशि के लिए झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र न दें. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत एक दंडनीय अपराध है तथा इसमें दो साल की सजा का भी प्रावधान है. उन्होंने ने बताया कि आपदा प्रबंधन कार्यालय मेंं अनुग्रह राशि के लिए कुल 733 आवेदन प्राप्त हुए थे. इन आवेदनों में से 724 लोगों को 50-50 हजार रुपए के हिसाब से तीन करोड़ 62 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है. नौ आवेदन जरूरी दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण रद्द हो गए थे.

भिवानी: भारत सरकार के आदेशानुसार जिन लोगों की मृत्यु कोविड-19 महामारी से 20 मार्च 2022 से पहले हुई है, उनके नजदीकी परिजन सहायता राशि (haryana covid death compensation) के लिए 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन सरल हरियाणा डोट जीओवी डोट इन पर कर सकते हैं. एक बार फिर से कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना महामारी से 20 मार्च 2022 के बाद होती है तो उनके परिजन सहायता राशि के लिए 90 दिन के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं.

भिवानी के जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मौत होने पर सरकार के निर्देशानुसार राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है. आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाती है. उन्होंने बताया कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन के लिए कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूरी है.

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उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनुग्रह राशि के लिए झूठा दावा या झूठा प्रमाण पत्र न दें. यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत एक दंडनीय अपराध है तथा इसमें दो साल की सजा का भी प्रावधान है. उन्होंने ने बताया कि आपदा प्रबंधन कार्यालय मेंं अनुग्रह राशि के लिए कुल 733 आवेदन प्राप्त हुए थे. इन आवेदनों में से 724 लोगों को 50-50 हजार रुपए के हिसाब से तीन करोड़ 62 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है. नौ आवेदन जरूरी दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण रद्द हो गए थे.

Last Updated : Apr 20, 2022, 7:58 PM IST
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